scriptकोरोना के तेज होते संक्रमण के बीच Narsinghpur में बढ़ाई गई सख्ती | Collector Ved Prakash Strict order to control Corona in Narsinghpur | Patrika News

कोरोना के तेज होते संक्रमण के बीच Narsinghpur में बढ़ाई गई सख्ती

locationनरसिंहपुरPublished: Mar 19, 2021 02:55:36 pm

Submitted by:

Ajay Chaturvedi

-कलेक्टर ने जारी की निषेधाज्ञा-पुलिस ने तेज की टोका-टोकी-लोगों को सतर्क व जागरूक करने का प्रयास

कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच लोगों को सचेत करती पुलिस

कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच लोगों को सचेत करती पुलिस

नरसिंहुपर. कोरोना के तेज होते संक्रमण ने जिला प्रशासन को सकते में ला दिया है। हालात पर नियंत्रण के लिए कलेक्टर वेदप्रकाश को निषेधाज्ञा लागू करनी पड़ी है। यह प्रतिबंधात्मक आदेश अगले आदेश तक के लिए जारी किया गया है। लिहाजा अब जिले में रैली, जुलूस आदि को प्रतिबंधित कर दिया गया है। व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के सामने शारीरिक दूरी के लिए रस्सी अथवा चूने से गोले बनाने होंगे। मास्क अनिर्वाय होगा। साथ ही महाराष्ट्र से आने वाले लोगों के लिए कोरोना जांच अनिवार्य कर दी गई है। महाराष्ट्र से आने वालों को पिछले 72 घंटों की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
कलेक्टर नरसिंहपुर वेदप्रकाश
कलेक्टर वेद प्रकाश की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि महाराष्ट्र से आने वाले सभी यात्रियों को नरसिंहपुर पहुंचने पर यात्रा प्रारंभ करने के 72 घंटे पहले कराई गई आरटी-पीसीआर नेगिटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यह रिपोर्ट नहीं होने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति को तत्काल कोरोना टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा। ऐसे व्यक्ति या समूह के तीन से चार दिन से अधिक रूकने पर स्वास्थ्य विभाग, समय-समय पर कुछ लोगों की रेंडमली कोरोना जांच करवाएगा। महाराष्ट्र से आने वाले सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य कर दी गई है। साथ ही उन्हें 7 दिन क्वारंटीन में रहने की सलाह संबंधित जांच दल देगा। प्रतिबंधात्मक आदेश में कहा गया है कि किसी भी प्रकार की रैली, जुलूस, यात्रा, चल समारोह आदि निकालना और धरना व प्रदर्शन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे। किसी भी प्रकार के मेले, प्रदर्शनी आदि की अनुमति नहीं होगी। पहले से संचालित मेले, प्रदर्शनी आदि सशर्त संचालन कोविड19 प्रोटोकाल का पालन करने की शर्त पर जारी रह सकते हैं।
आदेश में कहा गया है कि सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोरंजक, शैक्षणिक, खेल आदि के कार्यक्रमों के बंद स्थानों में आयोजन हाल की क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत के अनुसार किया जा सकेगा। लेकिन इसके लिए अधिकतम सीमा 200 लोगों की होगी। इस बारे में संबंधित एसडीएम को पूर्व सूचना देकर कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकेगा। ऐसे कार्यक्रम खुले स्थानों पर मैदान के आकार को दृष्टिगत रखते हुए केवल विशेष परिस्थितियों में संबंधित एसडीएम से लिखित अनुमति लेकर ही किए जा सकेंगे। इस प्रकार के सभी कार्यक्रमों को रात्रि 10 बजे तक अनिवार्य रूप से समाप्त करना होगा।
सभी व्यावसायिक स्वीमिंग पूल पूरी तरह बंद रहेंगे। केवल खेल गतिविधियों के लिए ही स्वीमिंग पूल की अनुमति रहेगी। कोचिंग संस्थान 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कोविड19 प्रोटोकाल का पालन करते हुए खुल सकेंगे। कोचिंग संस्थान के छात्रावास पूरी तरह बंद रहेंगे।
जिले में दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रस्सी से अथवा चूने के गोले बनाकर शारीरिक दूरी सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। दुकानों व प्रतिष्ठानों में आने वालों के लिए मास्क का इस्तेमाल करना प्रतिष्ठान द्वारा सुनिश्चित कराया जाएगा। इनका पालन नहीं करने पर प्रतिष्ठान पर संबंधित उपखंड अधिकारी द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
आदेश में जिला दंडाधिकारी ने निर्देशित किया है कि प्रशासन, पुलिस व नगरीय निकाय के अमले द्वारा लगातार जागरूकता बढ़ाने प्रचार-प्रसार किया जाए। मास्क लगाने व शारीरिक दूरी बनाए रखने के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। बगैर मास्क वालों को पुलिस द्वारा रोका टोका जाएगा। सभी ग्रामों में मुनादी कराकर कोटवारों के माध्यम से रोको-टोको अभियान चलाया जाएगा। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति के विरूद्घ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
10 नए कोरोना पॉजिटिव मिले
गुरुवार की शाम आई 230 लोगों की कोविड जांच रिपोर्ट में 10 लोगों को कोरोना संक्रमण होने की पुष्टि हुई है। इन नए मरीजों में नरसिंहपुर नगर के शंकर वार्ड, प्रताप नगर से एक-एक मरीज है। वहीं अन्य मरीज चीचली, सांईखेड़ा, केरपानी व लोकीपार निवासी हैं। वहीं प्रशासन द्वारा जिले के 8 निकाय क्षेत्रो में मास्क वितरण व गाइड लाइन की अनदेखी पर जुर्माना की कार्रवाई भी निरंतर की जा रही है। बीते 15 मार्च से 18 मार्च तक 8 निकाय क्षेत्रो में करीब 6100 मास्क का निशुल्क वितरण करने के साथ ही 343 लोगों के खिलाफ जुर्माना की कार्रवाई कर 19 हजार 505 रूपये की वसूली की जा चुकी है। जिले में अब कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या 23 से बढ़कर 33 हो गई है।
जिला प्रशासन के जिन अधिकारी-कर्मचारियों को कोविड का पहला टीका लग चुका है और पहले डोज के 28 दिन पूरे हो गए हैं। उन्हें कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि वह संबंधित स्वास्थ्य संस्थाओं में दूसरा डोज शनिवार 20 मार्च या 22 मार्च को अनिवार्य रूप से लगवाएं।
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