scriptबकानुमा हथियार रखने के दोषी को 2 साल की जेल | Court, Magistrate, Accused, Verdict, Sharp Weapon, Companion Staff | Patrika News

बकानुमा हथियार रखने के दोषी को 2 साल की जेल

locationनरसिंहपुरPublished: Dec 01, 2022 05:48:18 pm

Submitted by:

Sanjay Tiwari

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गाडरवारा की कोर्ट ने सुनाया फैसला

court news gwalior

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नरसिंहपुर. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गाडरवारा की अदालत ने अवैध रूप से बकानुमा हथियार रखने के प्रकरण में दोषी आमिर खान उर्फ विशाल निवासी हनुमान वार्ड गाडरवारा को धारा आयुध अधिनियम के अंतर्गत 2 वर्ष के सश्रम कारावास तथा अर्थदंड से दण्डित किया है। सहायक मीडिया सेल प्रभारी द्वारा बताया गया है कि 4 फरवरी 2020 को आरक्षी केन्द्र गाडरवारा में पदस्थ प्रधान आरक्षक रंजीत सिंह कौरव ने हमराह स्टाफ के साथ आरोपी को जमाड़ा रोड बायपास चौराहे से हाथ में एक लोहे के बकानुमा हथियार के साथ पकड़ा था।
पूछताछ के दौरान आरोपी से हथियार रखने के संबंध मे लायसेंसी दस्तावेज नहीं मिले। जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर थाने लाया गया। जहां पर अपराध क्रमांक 97/20 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं अनुसंधान पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया।
मारपीट के दोषियों को कोर्ट उठने तक की सजा
नरसिंहपुर. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गाडरवारा की अदालत ने मारपीट करने के प्रकरण में दोषी पंकज साहू एवं हरिगोविंद उर्फ कोमल साहू निवासी ग्राम बगदरा थाना पलोहाबड़ा को धारा 323 सहपठित धारा 34 भादंसं के अंतर्गत न्यायालय उठने तक के कारावास एवं अर्थदंड से दण्डित किया है। आरोपियों के खिलाफ पीडि़त राजकुमार रजक निवासी पलोहा बड़ा ने रास्ता रोककर गाली गलौच करने और मारपीट करने की रिपोर्ट पलोहा थाना में दर्ज कराई थी।

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