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मंत्री जालम का नामांकन निरस्त करने की मांग

locationनरसिंहपुरPublished: Nov 12, 2018 09:06:09 pm

Submitted by:

ajay khare

समाजसेवी विनायक परिहार ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और राज्य चुनाव आयुक्त और रिटर्निंग आफीसर से शिकायत कर नरसिंहपुर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी जालम सिंह का नामांकन निरस्त करने की मांग की है

जिले की चारों विधानसभा सीटों पर इस बार भी जातीय समीकरण अपना असर दिखाएंगे। नरसिंहपुर सीट पर ब्राह्मण, लोधी और मांझी मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते आए हैं

जिले की चारों विधानसभा सीटों पर इस बार भी जातीय समीकरण अपना असर दिखाएंगे। नरसिंहपुर सीट पर ब्राह्मण, लोधी और मांझी मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते आए हैं

नरसिंहपुर। समाजसेवी विनायक परिहार ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और राज्य चुनाव आयुक्त और रिटर्निंग आफीसर से शिकायत कर नरसिंहपुर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी जालम सिंह का नामांकन निरस्त करने की मांग की है। शिकायत में जालम पर शपथ पत्र में असत्य जानकारी देने का आरोप लगाया गया है।
परिहार द्वारा एक सामान्य मतदाता के रूप में की गई शिकायत में कहा गया है कि नरसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र 119 से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जालम सिंह पटैल द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के बिंदु क्र. 5(।।)2(ख), 5(।।)2(ग), 5(।।)3(ख), 5(।।)3(ग) मे असत्य जानकारी दी गई है। जालम सिंह पटैल द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार उन पर तीन आपराधिक प्रकरण दर्ज है । रिटर्निग अफसर के समक्ष प्रस्तुत शपथ पत्र के बिंदु क्र. 5(।।)2(ख), 5(।।)2(ग), 5(।।)3(ख), 5(।।)3(ग) में जालम सिंह ने थाना गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर मे भारतीय दंड संहिता की धारा 147,148,149 ओर 307 के तहत तीन आपराधिक मामले क्रमश: अपराध क्र 715/14 दिनांक 18/11/3014, 716/14 दिनांक 18/11/2014 एवं 717/14 दिनांक 18/11/2014 से संबंधित असत्य जानकारी प्रदान की है ।
उपरोक्त में से सिर्फ अपराध क्र. 715/14 दिनांक 18/11/3014 न्यायालय में लंबित है जबकी शपथ पत्र के बिंदु क्र. 5(।।)2 एवं 5(।।)3 मे उल्लेखित अपराध क्र. 716/14 दिनांक 18/11/3014, एवं अपराध क्र 717/14 दिनांक 18/11/3014, का अन्वेषण एसआईटी जबलपुर कर रही है ओर ये दोनों प्रकरणों में अभी न्यायालय में चालान पेश नहीं हुआ है । साथ ही शपथ पत्र के बिंदु क्र.5(।।)2(ग) एवं 5(।।)3(ग) में जालम सिंह द्वारा असत्य जानकारी प्रस्तुत की गयी है । अपराध क्र. 716/14 एवं 717/14 में जालम सिंह ने उन पर शासकीय कार्य में बाधा, शासकीय कर्मचारी के साथ मारपीट एवं अवैध हथियार रखने के लिये दर्ज आईपीसी की धारा 353, 186, 332, 294, 506, एवं 25/27 आमर््स एक्ट जैसे गम्भीर गैर जमानती अपराधों का उल्लेख नहीं किया है ।
नरसिंहपुर के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक मुकेश श्रीवास्तव द्वारा दिनांक 23 मार्च 2017 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को प्रेषित पत्र में बताया था कि उपरोक्त तीन में से दो मामलों मेें आरोपी जालम सिंह को एसआईटी जबलपुर द्वारा तलाश किया जा रहा है ओर गिरफतारी के हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं। विनायक ने कहा है कि उनकी जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर के पत्र दिनांक 23/03/2017 के बाद आज तक उपरोक्त दोनों मामलों में जालम सिंह पटैल न ही एसआईटी जबलपुर और न ही न्यायालय में पेश हुये हैं, अर्थात हत्या के प्रयास के दोनों मामलों में एसआईटी जबलपुर को जालम सिंह की तलाश है । नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र में गलत,अपूर्ण जानकारी प्रदान करने के कारण चुनाव लडऩे से अयोग्य घोषित किया जाये ।
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वर्जन
नरसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी जालम सिंह पटेल के खिलाफ शपथ पत्र में असत्य जानकारी देने की शिकायत प्राप्त हुई है। एसडीओपी को शिकायत की जांच कर प्रतिवेदन देने को कहा है।
डीएस भदौरिया, एसपी
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वर्जन
विनायक परिहार से पहले इसी तरह की शिकायत कांग्रेस ने भी की थी और अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी पर रिटर्निंग आफीसर ने शपथ पत्र में दी गई जानकारी को सही मानते हुए नामांकन स्वीकार किया है। मेरे खिलाफ गलत जानकारी के साथ शिकायत की गई है।
जालम सिंह, भाजपा प्रत्याशी नरसिंहपुर विधानसभा

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