5000 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित भी किया
नरसिंहपुर•Aug 17, 2022 / 12:00 am•
Sanjay Tiwari
court news
नरसिंहपुर. चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रश्मिना चतुर्वेदी के न्यायालय ने नाबालिग से सामूहिक बलात्कार के प्रकरण फैसला सुनाया है। उन्होंने रघुनाथ यादव पिता हरिशंकर यादव निवासी ग्राम राजाकछार थाना गोटेगांव एवं अशोक रजक पिता गोरेलाल रजक निवासी ग्राम बगासपुर थाना गोटेगांव को दोषसिद्ध होने पर आजीवन कारावास एवं 5000 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार पीडि़ता 4 फरवरी 2021 को अपनी बुआ के घर पर परीक्षा देने के लिए रुकी थी। 9 फरवरी 2021 को सुबह करीब 8 बजे वह अपनी बुआ की जेठानी की लडक़ी के साथ अंग्रेजी का पेपर देने स्कूल गई थी। स्कूल से वापस आकर वह जेठानी की लडक़ी के घर पर ही रुक गई थी। करीब 12 बजे जेठानी की लडक़ी के पास उसके बॉयफ्रें ड अभियुक्त रघुनाथ का फोन आया और मिलने के लिए नहर के पास बुलाया था। वे वहां गईं तो रघुनाथ और एक अज्ञात आरोपी ने पीडि़ता के साथ बलात्कार किया। 10 फरवरी 2021 को उसने अपने माता पिता को पूरी बात बताई। 10 फरवरी को गोटेगांव थाना में मामला दर्ज किया गया। अनुसंधान के दौरान अज्ञात आरोपी का नाम अशोक रजक पता चला।
अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्य, तर्क एवं सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के दृष्टांतों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय ने आरोपी रघुनाथ यादव एवं अशोक रजक के विरुद्ध मामला सिद्ध होना पाया और उक्त सजा से दंडित किया। विशेष लोक अभियोजक संगीता दुबे द्वारा उक्त प्रकरण में पैरवी की गई।