नरसिंहपुरPublished: Aug 13, 2022 11:38:56 pm
Sanjay Tiwari
पांच हजार रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया
court news
गाडरवारा. नवजात शिशु की हत्या के मामले में दोषी पाई गई आरोपी मां के खिलाफ न्यायाधीश गाडरवारा डॉ. अंजलि पारे ने बचाई बाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ 5 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अपर लोक अभियोजक पवन अग्रवाल ने मामले में पैरवी की। उन्होंने बताया कि आरोपी ने 28 सितम्बर 2019 की रात 12 बजे ग्राम प्रेमपुर थाना डोंगरगांव नरसिंहपुर स्थित पानी की तलैया में अपने नवजात शिशु की हत्या करने के उद्देश्य से शिशु का मुंह दबाकर उसकी हत्या की। और उसके जन्म को छिपाने उसे पानी की तलैया में फेंक दिया। इस मामले में थाना डोंगरगांव की ओर से विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर मामले की जांच आरंभ की। न्यायालय में विचारण हुआ और अभियोजन साक्ष्यों के की ओर से अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया गया। लेकिन प्रकरण में पेश चिकित्सकीय एवं वैज्ञानिक साक्ष्य एवं प्रकरण के सभी तथ्य परिस्थितियों के आधार पर मां पर दोष सिद्ध हुआ।
मवेशियों को कत्ल खाने ले जाने वाले दोषियों को 1-1 वर्ष की जेल
नरसिंहपुर. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नरसिंहपुर के न्यायालय ने आरोपी शहजाद पिता सलीम मुसलमान, महफूज खान पिता शफीक खान दोनों निवासी घसियारी मोहल्ला सिवनी, अनवर हसन पिता एसएस खान निवासी भगतसिंह वार्ड सिवनी को पशुक्रूरता अधिनियम के तहत दोष सिद्ध पाते हुए 1-1 साल की कारावास की सजा सुनाई गई है।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि 28 जुलाई 20133 को पुलिस ने वाहन चैकिंग अभियान में पलोहा तिराहे पर एक ट्रक की जांच की थी, जिसमें आरोपियों ने ट्रक जो कि पीछे तरफ से तिरपाल से पूरी तरह ढंक कर 19 गाय और बछड़ों को कटने के लिए कत्लखाने ले जाते हुए पकड़ा था। इस मामले में पुलिस ने ट्रक क्रमांक एमएच 31 एपी 5294 को जब्त किया था। इसके बाद आरोपियों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना के उपरांत न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मामले में न्यायालय ने उभय पक्षों की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया।