हत्या के प्रकरण में दोहरा आजीवन कारावास
नरसिंहपुरPublished: Jul 10, 2019 02:27:38 pm
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश एके पाण्डेय के न्यायालय ने आरोपी अनिल यादव निवासी इंदौर को धारा 302/307 भा.द.वि. में दोहरे आजीवन कारावास एवं 10,000/-, 10,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
नरसिंहपुर.प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश एके पाण्डेय के न्यायालय ने आरोपी अनिल यादव निवासी इंदौर को धारा 302/307 भा.द.वि. में दोहरे आजीवन कारावास एवं 10,000/-, 10,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ए.डी.पी.ओ. इन्द्रमणि गुप्ता ने बताया है कि प्रार्थी कमलदीप राजपूत निवासी स्टेशनगंज ने अपने घर पर फर्नीचर के काम करवाने के लिये इंदौर के ठेकेदार प्रेम कुमार को ठेका दिया था, जो अपने साथ आरोपी अनिल यादव और मृतक नरेन्द्र यादव को काम करने के लिये लेकर आया था। आरोपी अनिल यादव अपने साथी नरेन्द्र यादव के साथ लकड़ी का काम कर रहा था। दिनांक 02.12.2018 को काम करने के दौरान आपसी विवाद के कारण कमलदीप राजपूत के मकान की दूसरी मंजिल में मृतक नरेन्द्र यादव पिता पूरन उर्फ भीम यादव निवासी मूसाखेड़ी इंदौर की हत्या आरोपी अनिल यादव पिता वीरसिंह निवासी इंदौर ने इलैक्ट्रानिक लकड़ी काटने की कटर मशीन से पेट, गर्दन, सीना, पीठ में मारकर कर दिया, तभी बीचबचाव करने प्रेमकुमार यादव पिता जयसिंह निवासी द्वारकापुरी, इंदौर आये तो आरोपी अनिल यादव ने उसे पेट में उसी कटर मशीन से मारकर प्राणघातक चोटें पहुंचाईं। जिससे आहत प्रेम कुमार की पेट की आंते बाहर आ गईं। घटना स्थल पर सी.सी.टी.व्ही. लगा होने से घटना के महत्वपूर्ण अंश रिकार्ड हो गये, जिसकी सी.डी. आकाश राजपूत द्वारा पुलिस को जप्त कराई गई।
उक्त घटना की रिपोर्ट पर थाना स्टेशनगंज में आरोपी के विरूद्ध अंतर्गत धारा 302, 307 भा.द.वि का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान जप्तशुदा सी.सी.टी.व्ही. फुटेज, घटनास्थल के फोटोग्राफ अभियोजन द्वारा सिद्ध किये गये, साक्षीगण के कथन न्यायालय में कराये गये, जिसके आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपी को धारा 302, 307 भा.द.वि. में दोषसिद्ध पाया। प्रकरण की पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रदीप कुमार भटेले द्वारा की गई।