scriptहत्या के आठ आरोपियों को आजीवन कारावास | Eight accused of life imprisonment for life ofv of | Patrika News
नरसिंहपुर

हत्या के आठ आरोपियों को आजीवन कारावास

न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा 13 दिसंबर 2018 को प्रकरण क्रमांक 266/2012 में निर्णय सुनाते हुए अभियुक्तों को धारा 147, 148 एवं 302 भारतीय दंड संहिता के तहत दंडित किया गया।

नरसिंहपुरDec 14, 2018 / 06:39 pm

ajay khare

Murder case

Murder case

गाडरवारा। न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा 13 दिसंबर 2018 को प्रकरण क्रमांक 266/2012 में निर्णय सुनाते हुए अभियुक्तों को धारा 147, 148 एवं 302 भारतीय दंड संहिता के तहत दंडित किया गया। अपार लोक अभियोजक पवन अग्रवाल ने बताया कि थाना पलोहाबड़ा के अपराध क्रमांक 78/12 के अंतर्गत धारा 147, 148 एवं 302/149 भारतीय दंड संहिता में अभियोजन कहानी के अनुसार 17 जुलाई 2012 को ग्राम धौखेड़ा में अभियुक्तगण ने मिलकर घातक हथियार गड़ासी, लाठी आदि से जमीन संबंधी विवाद के चलते टीकाराम से मारपीट कर उसकी हत्या कर दी थी। प्रकरण में मृतक टीकाराम के मरणासन्न कथन जो कि डाक्टरॅ एवं तहसीलदार की उपस्थिति में हुए थे। जिसमें मृतक टीकाराम ने उसे भागीरथ, मनमोदन, भैयासाहब, महेंद्र, विमल, धौखेड़ा के छोटे रतिया एवं उसके दो पुत्र वगैरह तथा पलोहा बड़ा निवासी म_ू द्वारा पुरानी रंजिश पर से मारना व ईंट के कारखाने पर कब्जा करने के कारण मारना बताया था। प्रकरण में साक्ष्य के दौरान अभियोजन साक्षिय ने अभियोजन कहानी का समर्थन पूर्ण रूप से नहीं किया। लेकिन अभिलेख पर प्रस्तुत मृतक के मरणासन्न कथन के आधार पर न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश गाडरवारा द्वारा प्रकरण में आई साक्ष्य का सूक्ष्म विश्लेषण कर प्रकरण में प्रस्तुत तर्कों एवं तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए अपने निर्णय में अभियुक्तगण महेंद्र, भागीरथ, मनमोदन, विमल, भैयासाहब, पारथ, प्रीतम मट्टू उर्फ लालसिंह गुर्जर को भारतीय दंड विधान की धारा 147 में दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं 250 रुपए के अर्थदंड, धारा 148 में तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 250 रुपए अर्थदंड, धारा 302/149 भादविमें आजीवन कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी पवन अग्रवाल अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई। अपने निर्णय में अभियुक्तगण महेंद्र, भागीरथ, मनमोदन, विमल, भैयासाहब, पारथ, प्रीतम मट्टू उर्फ लालसिंह गुर्जर को भारतीय दंड विधान की धारा 147 में दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं 250 रुपए के अर्थदंड, धारा 148 में तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 250 रुपए अर्थदंड, धारा 302/149 भादविमें आजीवन कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी पवन अग्रवाल अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई।

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