किसानों को जब संशय हुआ तो उनके द्वारा विद्युत अधिकारियों से चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि पंजीयन हेतु राशि जमा नहीं करनी है आवेदन जमा कर सकते हैं, लेकिन इसके पूर्व कुछ किसानों ने राशि जमा भी कर दी थी। किसानों द्वारा आपत्ति किये जाने पर राशि भी वापस की गई।
किसान नेता ओमप्रकाश पटैल ने बताया कि किसानों को मुख्यमंत्री कृषक अनुदान योजना के अंर्तगत रियायत दर पर डीपी रखने की योजना है। लेकिन इस योजना में पूर्व में किसी भी प्रकार की कोई राशि जमा नहीं करनी है। जैसा कि विद्युत विभाग के डिवीजनल अधिकारियों ने बताया है कि केवल आवेदन भर जमा करना है। आवेदन के आधार पर पंजीयन किया जायेगा और बाद में स्वीकृति होने के उपरंात राशि जमा की जाएगी।
इनका कहना
कृषक अनुदान योजना के तहत रजिस्ट्रेशन किये जा रहे थे। इस दौरान हमारे द्वारा 1500 रुपये पंजीयन शुल्क और 270 रुपये जीएसटी के हिसाब से कुछ किसानों से ही लिये गये थे। जो वापस भी कर दिये गये है। अब केवल आवेदन ही लिये जा रहे है। ऐसा हमारे पास राशि जमा को लेकर अभी कोई सर्कुलर नहीं आया है।
बीएस चौहान, एइ, विद्युत कार्यालय तेंदूखेड़ा