scriptनाबालिग के अपहरण के आरोपी को 5 साल का सश्रम कारावास | five year imprisonmen for abduction of minor | Patrika News

नाबालिग के अपहरण के आरोपी को 5 साल का सश्रम कारावास

locationनरसिंहपुरPublished: Dec 08, 2019 10:44:04 pm

Submitted by:

abishankar nagaich

15 दिन में पुलिस ने विवेचना पूरी कर पेश किया था चालान, करेली के ग्राम बासादेही का मामला

POSCO ACT

POSCO ACT

नरसिंहपुर. न्यायालय अनिता सिंह पंचम अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश (पास्को एक्ट) नरसिंहपुर ने नाबालिग के अपहरण के आरोपी शरीफ (27) निवासी ग्राम नारायणपुर (चिरचेटा) थाना देवरी जिला सागर को दोषी पाए जाने पर 5 साल सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है।
प्रकरण के अनुसार 9 जून 2019 को ग्राम बासादेही से 9 वर्षीय बच्ची का अपहरण अज्ञात व्यक्ति द्वारा किये जाने पर करेली थाना में धारा 363 भादवि का अपराध दर्ज किया गया था। मामले में पुलिस अधीक्षक डॉ. गुरकरन सिंह द्वारा तत्काल घटना स्थल जाकर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। मामले में एएसपी राजेश तिवारी, एसडीओपी अर्जुनलाल उईके, एसडीओपी तेंदूखेडा मोहंती मरावी के मार्गदर्शन में विशेष टीमों का गठन कर घटना स्थल से आने-जाने वाले सभी मार्गो मे स्थित चाय पान की दुकान, होटल आदि मे बच्ची का फोटो दिखा कर पूछताछ करने पर एनएच. 26 फोरलेन के बाजू मे पूछताछ पर बताया कि 9 जून को एक लडक़ा उम्र करीब 25 साल का एक 8-9 साल की बच्ची को लेकर आया था, अज्ञात व्यक्ति के संबंध मे पंचवटी ढ़ाबा मे लगे सीसीटीवी कैमरे से फुटेज प्राप्त कर संदेही की फोटो दिखाया गया, जिसमें बच्ची को ले जाने वाला यही व्यक्ति होना बताया। यह भी सामने आया कि सागर की ओर जाने वाली बस मे बच्ची को लेकर जाया गया है। विवेचना के बाद पुलिस ने पतासाजी करते हुए सामने आया कि सागर जिले के ग्राम देवरी में जहां अज्ञात आरोपी ने ग्राम देवरी के हरिशंकर के खेत मे बनी टपरिया मे बच्ची को रखा था। वहां से 11 जून 19 के प्रात: टपरिया से करीब 200 मीटर की दूरी पर रहने वाली एक महिला के पास बच्ची को छोडकऱ भाग जाने की जानकारी प्राप्त होने पर ग्राम देवरी जाकर बच्ची को दिनांक सही सलामत दस्तयाब किया गया। अज्ञात आरोपी की पहचान शरीफ पिता मेहबूब मुसलमान 27 साल निवासी ग्राम नारायणपुर (चिरचेटा) थाना देवरी के रूप मे होने पर तत्काल हर संभावित स्थानों पर दबिश 11 जून को ही आरोपी गिरफ्तारी की गई। मामले में पुलिस ने प्रकरण में धारा 365 भादवि किया गया व 15 दिवस में विवेचना पूर्ण कर चालान तैयार कर 24 जून 19 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो