जानकारी के अनुसार 22 जुलाई को एसडीएम गाडरवारा की टीम द्वारा गांगई सीतारेवा नदी की रेत खदान पर दबिश दी गई थी। जिसमें ट्रेक्टर एवं ट्राली क्रमांक- एमपी 49 ए 9839 को जब्त कर इन पर दो प्रकरण बना कर थाना चीचली पुलिस की अभिरक्षा में लाकर खड़ा किया था। प्रकरण कलेक्टर खनिज शाखा को भेजा गया। प्रकरण की सुनवाई के बाद ४ सितंबर को कलेक्टर ने दोनों वाहनों के राजसात संबंधी नोटिस जारी किए। इसी दौरान आरोपी देवेश पिता सियाराम कौरव निवासी नारगी एवं नारायण पिता सोबरन सिंह निवासी तिंसरा ने योजनाबद्ध तरीके से खनिज शाखा के फर्जी आदेश बनाकर दोनों वाहनों का थाना चीचली से सुपुर्दनामा पर प्राप्त कर लिया। मामले की जांच कर रहे एसडीओपी यादव ने बताया कि फर्जी आदेश में कुछ लोगों की मदद ली गई है। जिनकी तलाश की जा रही है। फर्जी आदेश की जांच हेतु एक-एक प्रतिवेदन माइनिंग विभाग नरसिंहपुर को भेजा गया है। जिसकी रिपोर्ट आने पर इन दोनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 420 का प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा।