विशिष्ट श्रेणी के वाहनों को छोड़कर अन्य समस्त वाहनों में पेट्रोल डीज़ल का प्रदाय कलेक्टर एवं जि़ला दंडाधिकारी दीपक सक्सेना द्वारा जारी पेट्रोल, डीज़ल प्रदाय हेतु अनुमति पत्र से ही किया जा सकेगा। उक्त अनुमति पत्र को वाहन पर चिपकाना अनिवार्य होगा। विशिष्ट श्रेणी के वाहनों में पेट्रोल,डीज़ल डलवाने के लिये किसी भी प्रकार के अनुमति पत्र की आवश्यकता नहीं है उनमें ट्रेक्टर और ट्रेक्टर के साथ लाये गये बैरल, पीपा, टंकी, ड्रम आदि, हार्वेस्टर,एम्बुलेंस,108 वाहन, जननी सुरक्षा वाहन, शव वाहन, एमपी 03 एवं डायल 100 वाहन, सभी प्रकार के गुड्स एवं लोडिंग व्हीकल, ट्रक, मेटाडोर, टैंकर, लोडिंग आटो आदि, दुग्ध वाहन मोटर साइकिल शामिल हैं। मोबाइल नम्बर 9425138121 द्वारा लिखित, वाट्सएप, एसएमएस, टेलिफोन के माध्यम से निर्देशित विशिष्ट वाहन, पेट्रोल, डीजल प्रदाय के लिये अनुमति पत्र जारी करने के लिये दिनेश तोमर डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी जि़ला आपूर्ति अधिकारी को अधिकृत किया गया है।
दानदाता कर सकते हैं सहयोग
नरसिंहपुर. जिले में 14 अप्रैल 2020 तक टोटल लॉक डाउन घोषित किया गया है। इस दौरान सभी वर्गों से सहयोग एवं दान की अपेक्षा जिला प्रशासन ने की है। उन्होंने नगद, चैक, ड्राफ्ट, ऑनलाइन ट्रांसफर कोरोना आपदा प्रबंधन नरसिंहपुर के मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक कलेक्टर कार्यालय नरसिंहपुर बैंक खाता नम्बर 1252 1011 0000 059 व आईएफएससी कोड. बीकेआईडी शून्य एनएएमआरजीबी पर जमा कर सकते हैं।
कंट्रोल रूम स्थापित
नरसिंहपुर. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने किसी भी प्रकार की सहायता के लिए कलेक्टर कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम का टेलीफोन नम्बर 07792. 230681 व 07792. 232647 है।