केस-1
मौजा बडिय़ाघाट तहसील गाडरवारा स्थित भूमि खसरा नंबर 194 में से 2.000 हे. मनोहर पिता रामरतन हरिजन निवासी बडिय़ाघाट तहसील गाडरवारा को शासकीय पट्टे पर आवंटित की गई थी। उक्त भूमि का क्रय-विक्रय किया गया तथा अंतरण के फलस्वरूप उपरोक्त भूमि वर्तमान रिकार्ड में तनुज लोहान पिता धर्मवीर लोहान निवासी बडिय़ाघाट के नाम से दर्ज हो गई। मध्यप्रदेश भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 182 – 2 के तहत मनोहर पिता रामरतन निवासी बडिय़ाघाट तहसील गाडरवारा को जारी पट्टा एवं अंतरण के फलस्वरूप हुए समस्त संशोधन,् नामांतरण निरस्त करते हुए मध्यप्रदेश शासन के नाम दर्ज करने का आदेश न्यायालय कलेक्टर ने पारित किया ।
केस-2
मौजा बडिय़ाघाट प.ह.नं. 142, तहसील गाडरवारा स्थित भूमि खसरा नंबर 194 में से 2.000 हे. श्याम पिता ग्यारसी लडिय़ा निवासी बडिय़ाघाट तहसील गाडरवारा को नायब तहसीलदार गाडरवारा के राजस्व प्रकरण द्वारा शासकीय पट्टे पर आवंटित की गई थी। उक्त भूमि का क्रय विक्रय किया गया तथा अंतरण के फलस्वरूप उपरोक्त भूमि वर्तमान रिकार्ड में ख.नं.194/ 26, रकवा 2.000 हे.के रूप में तनुज पिता धर्मवीर लोहान निवासी बडिय़ाघाट तहसील गाडरवारा के नाम से दर्ज कर दी गई। अनुविभागीय अधिकारी गाडरवारा द्वारा पट्टे की शर्त का उल्लंघन होने के कारण मध्यप्रदेश भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 182 के तहत अंतरण निरस्त किया जाना प्रस्तावित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी गाडरवारा के राजस्व प्रकरण में प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर कोर्ट ने विवेचना के आधार पर मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 182-2 के तहत श्याम पिता ग्यारसी लडिय़ा निवासी बडिय़ाघाट तहसील गाडरवारा को जारी पट्टा एवं अंतरण के फलस्वरूप हुए समस्त संशोधन, नामांतरण निरस्त करते हुए मौजा बडिय़ाघाट पटवारी ह. नंबर 142 तहसील गाडरवारा स्थित भूमि खसरा नं.194/26 रकवा 2.000 हे.मध्यप्रदेश शासन के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया है। उन्होंने तहसीलदार से कहा है कि वे वे तत्काल अभिलेख दुरुस्त कराएं एवं नियमानुसार एक माह में बेदखली की कार्यवाही कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं।
केस-3
न्यायालय कलेक्टर ने विवेचना के आधार पर अनावेदक रामा वल्द कंछेदी निवासी बडिय़ाघाट तहसील गाडरवारा को जारी पट्टा एवं अंतरण के फलस्वरूप हुए समस्त संशोधन, नामांतरण निरस्त करते हुए मौजा बडिय़ाघाट पहनं 142 तहसील गाडरवारा स्थित भूमि खनं. 194/ 25 रकवा 2.000 हे. मध्यप्रदेश शासन के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया है। उन्होंने तहसीलदार से कहा है कि वे तत्काल अभिलेख दुरूस्त कराएं एवं नियमानुसार एक माह में बेदखली की कार्यवाही कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। इस प्रकरण की कार्रवाई अनुविभागीय अधिकारी गाडरवारा के राजस्व प्रकरण में प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर प्रारंभ की गई । इस मामले में बताया गया कि रामा वल्द कंछेदी निवासी बडिय़ाघाट तहसील गाडरवारा को नायब तहसीलदार गाडरवारा के राजस्व प्रकरण द्वारा शासकीय पट्टे पर आवंटित की गई थी। उक्त भूमि का क्रय विक्रय किया गया तथा अंतरण फलस्वरूप उपरोक्त भूमि वर्तमान रिकार्ड में तनुज लोहान पिता धर्मवीर लोहान निवासी बडिय़ाघाट तहसील गाडरवारा के नाम से दर्ज है। अनुविभागीय अधिकारी गाडरवारा द्वारा पट्टे की शर्त क्रमांक 7 का उल्लंघन होने के कारण मध्यप्रदेश भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 182 के तहत निरस्त किया जाना प्रस्तावित किया गया है, जिस पर न्यायालय कलेक्टर ने उक्त आदेश जारी किया।
केस-4
रामसिंह वल्द नब्बा निवासी बडिय़ाघाट तहसील गाडरवारा को जारी पट्टा एवं अंतरण के फलस्वरूप हुए समस्त संशोधन, नामांतरण निरस्त करते हुए गाडरवारा स्थित भूमि खसना नंबर 194/ 3 रकबा 2.000 हे.मध्यप्रदेश शासन के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किया गया है। नब्बा वल्द गनेश चमार निवासी बडिय़ाघाट तहसील गाडरवारा को नायब तहसीलदार गाडरवारा के राजस्व प्रकरण द्वारा शासकीय पट्टे पर आवंटित की गई थी। मूल पट्टेदार की मृत्यु के बाद वारसान हक में उपरोक्त भूमि अनावेदक रामसिंह वल्द नब्बा चमार व धरमा बेवा नब्बा के नाम से दर्ज हुई। उक्त भूमि का क्रय विक्रय किया गया तथा अंतरण के फलस्वरूप उपरोक्त भूमि वर्तमान रिकार्ड में कोमल वल्द जगदीश शहरावत निवासी बडिय़ाघाट तहसील गाडरवारा के नाम से दर्ज है।