मामले की जानकारी के अनुसार करेली बस्ती निवासी आरोपी गोविंद पिता देवीसिंह पटैल के खिलाफ करेली थाना में दहेज प्रताडऩा का मामला दर्ज किया गया था। जिसके अनुसार आरोपी द्वारा अपनी पत्नी को मोटरसाइकिल और 50 हजार की नगद रकम के लिए प्रताडि़त किया जाता था। इससे परेशान होकर पत्नी ने 15 नवंबर 2015 को स्वयं क ो आग लगा ली। जिसके चलते उसे गंभीर अवस्था में पहले करेली सरकारी अस्पताल ले जाया गया। यहां से उसे जबलपुर रिफर कर दिया गया। जहां इलाज के दौरान दूसरे दिन उसकी मौत हो गई। घटना के संबंध में पीडि़ता पत्नी के मृत्युकालिक बयानों के आधार पर आरोपी पति सहित अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इस मामले में न्यायालय ने सुनवाई करते हुए आरोपी पति गोविंद को धारा 306 के आरोप में 7 वर्ष का सश्रम कारावास और 5 हजार अर्थदंड, धारा 498 क के तहत 2 साल कारावास और दो हजार का अर्थदंड तथा धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोप में एक वर्ष का कारावास और दो हजार के अर्थदंड से दंडित किये जाने का दंडादेश पारित किया है।