जानकारी के अनुसार शहर में करीब 100 से 115 होर्डिग्स अवैध रूप से लगे हुए हैं। जबकि नगरपालिका से महज 70 होर्डिग्स लगाने की अनुमति है। जानकारी के अनुसार नपा ने अवैध होर्डिग्स लगाने वालों को नोटिस भी दिए हैं, लेकिन नतीजा शून्य है। होर्डिग्स लगाने की नियम के अनुसार शासकीय भूमि व भवन पर होर्डिग्स लगाने के लिए 18 रुपए प्रति वर्गफुट है। 25 हजार रुपए की अमानत राशि जमा करने पर नपा विज्ञापन एजेंसी को होर्डिग्स लगाने की अनुमति देती है।
बिजली के खम्भों को भी नहीं छोड़ा
यहाँ तक कि इन दिनों शहर में बिजली के खम्बों में तक होर्डिंग्स लगाए जाने का प्रचलन जोरों पर है और थोड़ी बहुत नही बल्कि हर खम्बे पर तीन चार होर्डिंग्स लगी हुई पाई जाती हैं, जबकि यह पूर्णत: वर्जित है। खम्बों पर होर्डिंग्स लगाए जाने के कारण किसी विद्युत संबंधित समस्या के समाधान के लिए लाइनमैन को चढऩे में बहुत परेशानी होती है। बिजली विभाग अधिकारी के अनुसार बिजली विभाग के खंबो पर होर्डिंग्स इत्यादि लगाना पूर्णत: वर्जित है और यह गैरकानूनी भी है। बाबजूद इसके भी खुलेआम बिजली के खम्बों पर होर्डिंग्स लगाए जाते हैं। और नगर पालिका प्रशासन एवं यातायात विभाग मौन होकर तमासा देखता रहता है ऐंसा प्रतीत होता है कि प्रशासन किसी आम नागरिक के सांथ कोई बड़ा हादसा होने की राह देख रहा है।
ये हैं नियम
विज्ञापन एजेंसी का नगरपालिका में पंजीयन होना चाहिए। होर्डिग्स सड़क से कम से कम छह मीटर ऊंचाई पर तथा सड़क से पर्याप्त दूरी पर लगाए जाने चाहिए। ऐतिहासिक धरोहरो, यातायात प्रभावित क्षेत्र,पर्यावरण वाले क्षेत्रों में होर्र्डिग्स वर्जित है। निजी भवनों पर होर्र्डिग्स नहीं लगना चाहिए। सुरक्षा की दृष्टि से ऊंचाई २० फुट से अधिक नहीं होनी चाहिए। बिजली लाइन से होर्डिंग्स की दूरी भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत अनिवार्य है।
इनका कहना है
अवैध होर्डिंग्स वाले निजी भवन मालिकों को नोटिस दिया जाएगा। साथ ही फ्लेक्स वाले विज्ञापन एजेंसियों को भी नोटिस जारी कर उचित कार्रवाई की जाएगी।
अरविंद नामदेव, प्रभारी होर्डिंग्स शाखा