script70 होर्डिंग लगाने की अनुमति, 115 लग गए | Illegal hoardings | Patrika News

70 होर्डिंग लगाने की अनुमति, 115 लग गए

locationनरसिंहपुरPublished: Jan 31, 2018 11:53:11 pm

नपा को हो रही राजस्व की क्षति, कार्रवाई के प्रति उदासीनता बरत रहे जिम्मेदार

Illegal hoardings

Illegal hoardings

नरसिंहपुर। शहर के प्रमुख तिराहों, चौराहों पर अवैध होर्डिंग्स की भरमार है। इसके साथ ही निजी भवनों पर भी बड़ी संख्या में अवैध होर्डिंग्स लगे हुए हैं। इससे जहां दुर्घटनाओं का डर बना हुआ है। वहीं नपा को भी बड़े पैमाने पर राजस्व का नुकसान हो रहा है। विडम्बना यह है कि संबंधित अधिकारी देखकर भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मनमाने ढ़ंग से खड़े किए गए होर्र्डिंग्स के कारण आम राहगीर को संकेतक नहीं दिखते हैं। वहीं लापरवाहीपूर्वक लगाए गए होर्डिंग्स से गंभीर हादसों का भय बना रहता है। नपा सूत्रों के अनुसार नगर के सभी भवनों पर लगे होर्डिंग्स अवैध है। सड़कों के अतिरिक्त मुख्य मार्ग व भवनों की छत तथा दीवारों पर भी होर्डिंग्स टंगे हुए हैं। इनसे दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। शहर में 70 होर्डिग्स केवल वैध है।

जानकारी के अनुसार शहर में करीब 100 से 115 होर्डिग्स अवैध रूप से लगे हुए हैं। जबकि नगरपालिका से महज 70 होर्डिग्स लगाने की अनुमति है। जानकारी के अनुसार नपा ने अवैध होर्डिग्स लगाने वालों को नोटिस भी दिए हैं, लेकिन नतीजा शून्य है। होर्डिग्स लगाने की नियम के अनुसार शासकीय भूमि व भवन पर होर्डिग्स लगाने के लिए 18 रुपए प्रति वर्गफुट है। 25 हजार रुपए की अमानत राशि जमा करने पर नपा विज्ञापन एजेंसी को होर्डिग्स लगाने की अनुमति देती है।

बिजली के खम्भों को भी नहीं छोड़ा
यहाँ तक कि इन दिनों शहर में बिजली के खम्बों में तक होर्डिंग्स लगाए जाने का प्रचलन जोरों पर है और थोड़ी बहुत नही बल्कि हर खम्बे पर तीन चार होर्डिंग्स लगी हुई पाई जाती हैं, जबकि यह पूर्णत: वर्जित है। खम्बों पर होर्डिंग्स लगाए जाने के कारण किसी विद्युत संबंधित समस्या के समाधान के लिए लाइनमैन को चढऩे में बहुत परेशानी होती है। बिजली विभाग अधिकारी के अनुसार बिजली विभाग के खंबो पर होर्डिंग्स इत्यादि लगाना पूर्णत: वर्जित है और यह गैरकानूनी भी है। बाबजूद इसके भी खुलेआम बिजली के खम्बों पर होर्डिंग्स लगाए जाते हैं। और नगर पालिका प्रशासन एवं यातायात विभाग मौन होकर तमासा देखता रहता है ऐंसा प्रतीत होता है कि प्रशासन किसी आम नागरिक के सांथ कोई बड़ा हादसा होने की राह देख रहा है।

ये हैं नियम
विज्ञापन एजेंसी का नगरपालिका में पंजीयन होना चाहिए। होर्डिग्स सड़क से कम से कम छह मीटर ऊंचाई पर तथा सड़क से पर्याप्त दूरी पर लगाए जाने चाहिए। ऐतिहासिक धरोहरो, यातायात प्रभावित क्षेत्र,पर्यावरण वाले क्षेत्रों में होर्र्डिग्स वर्जित है। निजी भवनों पर होर्र्डिग्स नहीं लगना चाहिए। सुरक्षा की दृष्टि से ऊंचाई २० फुट से अधिक नहीं होनी चाहिए। बिजली लाइन से होर्डिंग्स की दूरी भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत अनिवार्य है।

इनका कहना है
अवैध होर्डिंग्स वाले निजी भवन मालिकों को नोटिस दिया जाएगा। साथ ही फ्लेक्स वाले विज्ञापन एजेंसियों को भी नोटिस जारी कर उचित कार्रवाई की जाएगी।
अरविंद नामदेव, प्रभारी होर्डिंग्स शाखा

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो