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नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को 20 साल का सश्रम कारावास

locationनरसिंहपुरPublished: Dec 14, 2019 07:09:50 pm

Submitted by:

ajay khare

पड़ोस में रहने वाली एक नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को कोर्ट ने २० साल के सश्रम कारावास और ५ हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

Humanity is not stopping ... Rape of minor again

शादी का झांसा देकर होटल ले गया, अपहरण व बलात्कार का केस ल ले गया, अपहरण व बलात्कार का केस

नरसिंहपुर. पड़ोस में रहने वाली एक नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को कोर्ट ने २० साल के सश्रम कारावास और ५ हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। पंचम अपर सत्र न्यायाधीश अनीता सिंह की न्यायालय ने आरोपी करन पिता गोपाल स्वीपर निवासी करेली को भादवि की धारा 376(3) एवं धारा 6 सह पठित धारा 5(जे)(2) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत दोषसिद्ध करते हुए दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार आरोपी करन स्वीपर पड़ोस में रहने वाली नाबालिग के घर आता जाता रहता था, नाबालिग के माता पिता मजदूरी करते थे। जिनके मजदूरी पर चले जाने के बाद नाबालिग अपने घर में अकेली रहती थी। आरोपी करन स्वीपर उसे घर में अकेला आकर हमेशा शादी करने का झांसा देकर एक साल तक बलात्कार करता रहा, और किसी को बताने पर नाबालिग व उसके माता-पिता को जान से खत्म करने की धमकी देता रहा। धमकी के डर से नाबालिग ने घटना किसी को नहीं बताई। इस दौरान नाबालिग को गर्भ ठहर गया। 4 माह का गर्भ होने पर उसका पेट बड़ा दिखाई देने लगा। नाबालिग की मां के पूछने पर उसने अपने माता-पिता को पूरी बात बताई। जिस पर ९ फरवरी 2019 को पुलिस थाना करेली प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। थाना करेली में आरोपी करन स्वीपर के विरुद्ध अपराध क्र. 119/19 अंतर्गत धारा 376(2)(जे), 376(2)(एन) व 506 भाग-2 भादसं एवं धारा 6 सहपठित धारा 5(जे) एवं धारा 6 सहपठित धारा 5(जे)(2) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसमें पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी विनोद कुमार परोहा द्वारा की गई।

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