हाईकोर्ट के आदेश के पालन में परिवहन विभाग ने जब्त किए 12 आटो
नरसिंहपुरPublished: Nov 23, 2021 08:54:38 pm
जिला परिवहन कार्यालय के अमले ने आरटीओ डॉ.जितेंद्र शर्मा के नेतृत्व में यात्री ऑटो पर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, गांधी चौराहे के पास तथा डांगीधाना एनएच 44 पर कार्रवाई की। विभाग ने 12 यात्री ऑटो को मोटर यान अधिनियम की विभिन्न धाराओं में जब्त किया।
नरसिंहपुर. परिवहन विभाग ने उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रचलित याचिका क्रमांक 07/2013 के आदेश के अनुक्रम में परिवहन आयुक्त के निर्देश पर आटो पर सख्त कार्रवाई की। जिला परिवहन कार्यालय के अमले ने आरटीओ डॉ.जितेंद्र शर्मा के नेतृत्व में यात्री ऑटो पर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, गांधी चौराहे के पास तथा डांगीधाना एनएच 44 पर कार्रवाई की। विभाग ने 12 यात्री ऑटो को मोटर यान अधिनियम की विभिन्न धाराओं में जब्त किया।
कोर्ट न्यूज
मारपीट के आरोपियों को सश्रम कारावास
नरसिंहपुर. न्याायिक मजिस्ट्रे्ट प्रथम श्रेणी कमलेश साहू के कोर्ट ने मारपीट करने के प्रकरण में आरोपी संतोष उपाध्याय पिता बाबूलाल उपाध्याय, प्रमोद उपाध्याय पिता संतोष उपाध्याय दोनों निवासी ग्राम बेलखेडी और कमलेश उपाध्याय पिता बाबूलाल उपाध्याय निवासी ग्राम सासबहू पिपरिया को भादवि की धारा 323/34 के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराते हुए प्रत्येक आरोपीगण को ६-६ माह के सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया। है।
जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि 13 जुलाई २०13 को थाना करेली में प्रार्थी नीरज उपाध्या1य ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह बेलखेडी में रह कर कृषि कार्य करता है। सुबह लगभग८ बजे रीवा से वह अपने घर पंहुचा। तो उसे पता चला कि, कमलेश ने जमीन की बात पर से उसके पिता से विवाद किया था। उसी बात को लेकर सुबह लगभग ८ बजे प्रमोद के घर के सामने संतोष उपाध्याय हाथ में फावड़ा लेकर व प्रमोद और कमलेश हाथ में लाठी लिये मिले और वे उसे गालियां देकर कहने लगे कि तुम यहां रीवा से झगड़ा करने आये हो तभी संतोष उपाध्याय ने फावडा सिर पर मार दिया जिस से वह जमीन पर गिर गया फिर कमलेश एवं प्रमोद ने लाठी से मारा जिससे सिर से खून बहने लगा तीनो आरोपी कह रहे थे कि इसको जान से खत्म कर देंगें।