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बिना जानकारी शहर में एंट्री करने पर होगी कानूनी कार्रवाई, गाइडलाइन नहीं मानने वालों पर लगेगा जुर्माना

locationनरसिंहपुरPublished: Jul 17, 2020 01:11:52 pm

Submitted by:

Pawan Tiwari

क्वॉरंटीन नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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नरसिंहपुर. मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच मध्यप्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन में कलेक्टरों को कहा गया है कि संक्रमित क्षेत्रों में सख्ती बरतें। इसी क्रम में नरसिंहपुर में कलेक्टर वेद प्रकाश की अध्यक्षता में देर रात्रि कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिले में बगैर सूचना के प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध क़ानूनी कार्रवाई की जाए। शासन द्वारा तय की गई गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना किया जाए। उन्होंने कहा कि संक्रमित क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गतिविधियां ना हो इसका अधिकारी विशेष तौर से ध्यान रखें। इसके अलावा क्वॉरंटीन किए गए लोगों की भी मॉनिटरिंग रोज़ाना की जाए। क्वॉरंटीन नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सोशल डिस्टेंसिंग का हो पालन
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि स्थानीय बाजारों में दुकान संचालकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग, बगैर मास्क के सामान विक्रय और सैनेटाइज़र का उपयोग न करने पर ऐसी दुकानों को तत्काल सील किया जाए। बगैर मास्क के घूमने वाले व्यक्तियों पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की अपील उनके द्वारा जिलावासियों से की गई।

सौ फीसदी कार्य पूरा
कलेक्टर ने बताया कि किल कोरोना अभियान के अंतर्गत जिले में सौ फीसदी कार्य पूर्ण किया जा चुका है। पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार के सामाजिक कार्यक्रमों में तय सीमा से अधिक व्यक्ति शामिल ना हो इसका सख़्ती से पालन करवाना सुनिश्चित करें।

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