हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास
नरसिंहपुरPublished: Mar 06, 2019 06:34:25 pm
हत्या के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है
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नरसिंहपुर। हत्या के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश एसके पाण्डे के न्यायालय ने आरोपी संतोष एवं कोमल को हत्या के प्रकरण में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास से दण्डित किया है।अभियोजन के अनुसार 26 मार्च 2017 को आरोपी मृतक संतोष के घर आए और उसके घर से भजिया बनाने का सामान लेकर टोंग घाटी पिकनिक मनाने गए। घर से मृतक को आरोपीगण के साथ जाते हुए मृतक की मां कृष्णाबाई ने देखा। रास्ते में आरोपीगण ने और मृतक ने मुर्गा खरीदा जब शाम को मृतक घर वापस नहीं आया, तो मां कृष्णाबाई ने आरोपी कोमल के घर जाकर पूछा तो आरोपी ने कहा कि मृतक संतोष टोंग घाटी में सो रहा है। मां कृष्णाबाई गांव कोटवार के साथ टोंग घाटी गई तो वहां पर मृतक का शव लहुलुहान स्थिति में पाया। पुलिस को सूचना देने पर पुलिस ने घटना स्थल से खून आलूदा पत्थर जप्त किया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र जघन्य सनसनी श्रेणी में चिन्हित करते हुए पेश किया गया।प्रकरण की पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी प्रदीप कुमार भटेले ने की।