पुत्र के हत्यारे पिता को आजीवन कारावास की सजा
नरसिंहपुरPublished: Mar 13, 2020 10:44:48 pm
अर्थदंड भी लगाया
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नरसिहपुर. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश एसके पांडेय द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 176/19 में निर्णय पारित करते हुए हत्यारे पिता को आजीवन सश्रम कारावास एवं 100 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण के अनुसार30 सितंबर 2019 को ग्राम पिपरिया (मबई) में अपनी पत्नी से चल रहे विवाद के कारण आरोपी रवि ठाकुर ने अपने 7 वर्ष के पुत्र राज ठाकुर की हत्या कर दी थी। गोंटेगांव थाना में मामले की रिपोर्ट की पुलिस द्वारा विवेचना उपरांत न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। अभियोजन ने अपने समर्थन में 9 साक्षियों की साक्ष्य करवाकर तर्क प्रस्तुत किये जिससे सहमत होते हुए न्यायालय ने परिस्थिति जन्य साक्ष्य का मामला सिद्ध पाते हुए आरोपी को धारा 302 भादवि में आजीवन सश्रम कारावास एवं 100 रु के अर्थदंड से दंडित किया। हत्यारे पिता को आजीवन सश्रम कारावास एवं 100 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक शरद कुमार शर्मा ने पैरवी की । अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक शरद कुमार शर्मा ने पैरवी की ।