लव जिहाद के आरोपी मकसूद की जमानत दूसरी बार निरस्त
लव जिहाद के आरोपी मकसूद खान पिता शेख सुभान निवासी श्याम टॉकीज के पास बिजासेन वार्ड गाडरवारा की ओर से शुक्रवार को दूसरी बार जमानत आवेदन तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश गाडरवारा दीपक शर्मा की कोर्ट में पेश किया गया। जिसे कोर्ट ने निरस्त कर दिया।

नरसिंहपुर. लव जिहाद के आरोपी मकसूद खान पिता शेख सुभान निवासी श्याम टॉकीज के पास बिजासेन वार्ड गाडरवारा की ओर से शुक्रवार को दूसरी बार जमानत आवेदन तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश गाडरवारा दीपक शर्मा की कोर्ट में पेश किया गया। जिसे कोर्ट ने निरस्त कर दिया। कोर्ट ने जमानत आवेदन निरस्त करते हुए आदेश में उल्लेख किया है कि विवेचक ने अपने प्रतिवेदन में लिखा है कि प्रकरण में अभी युवती के धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के कथन लिए जाने हैं । ऐसी स्थिति में अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने से अभियुक्त द्वारा फरियादी को डराने धमकाने की आशंका है कोर्ट ने उक्त परिस्थितियों पर विचार करते हुए कहा कि समाज में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं, मामला गंभीर प्रकृति का है और प्रकरण में विवेचना अभी अपूर्ण है । इस स्थिति में आवेदक या अभियुक्त को नियमित जमानत का लाभ देना उचित नहीं है । कोर्ट को विवेचक ने अपने प्रतिवेदन में यह भी बताया कि इससे पहले वर्ष २०१२ में अभियुक्त के विरुद्ध थाना गाडरवारा में अपराध क्रमांक 376/ 2012 धारा 294, 326, 34 भारतीय दंड विधान एवं 3(१-१०)३(२-५) एससी एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था । जिसमेंं आरोपी को दोष सिद्ध किया जा चुका है और मामला हाईकोर्ट के समक्ष लंबित है। । इसके बाद हाल ही में २१ नवंबर को आरोपी मकसूद खान मकसूद खान पिता शेख सुभान निवासी श्याम टॉकीज के पास बिजासेन वार्ड गाडरवारा के खिलाफ युवती ने गाडरवारा थाने में लव जिहाद का मामला दर्ज कराया। जिसमें पुलिस ने मकसूद खान के खिलाफ धारा 456, 354, 354 बी के तहत मामला दर्ज किया था। जिसमें अनुसंधान के दौरान धारा 506 भाग 2 भादवि का इजाफा किया गया था। कोर्ट में मकसूद को 22 नवंबर को प्रस्तुत किया गया था जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था। २५ नवंबर को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गाडरवारा श्वेता श्रीवास्तव की कोर्ट में मकसूद खान की ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसे कोर्ट ने निरस्त कर दिया था।
यह है अभियोजन
अभियोजन के मुताबिक नरसिंहपुर निवासी मुंह बोले भाई हुसैन पठान ने उसे सच का सामना नामक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा था। इसका एडमिन मकसूद खान था जिसने 29 मार्च को इसे ग्रुप में जोड़ा था। बाद में मकसूद ने इसे पर्सनल ग्रुप में भी सामान्य मैसेज करना शुरू कर दिया। 7 जुलाई की रात मकसूद ने युवती के व्हाट्सएप नंबर पर उसे आई लव यू लिखा । यह देख कर पीडि़ता को अच्छा नहीं लगा और उसने 8 जुलाई को मकसूद को समझाने के लिए घर बुलाया और उसे समझाने का प्रयास किया लेकिन वह नहीं माना। 11 जुलाई की रात करीब 1 बजे मकसूद उसके घर आया और उससे प्रेम का इजहार करता रहा। शादीशुदा होने के बाद भी शादी के लिए दबाव बनाता रहा। 15 अगस्त की रात करीब 11 बजे वह उसके घर आया । कमरे का दरवाजा खुला था और उसकी मां दूसरे कमरे में थी। आरोपी मकसूद ने उससे छेड़छाड़ की तब युवती के चिल्लाने पर मकसूद खान ने धमकी दी और कहा कि उसे बाहर छोड़कर आए। धमकी के कारण उसे बाहर तक छोडऩे गई । आरोपी ने उसे धमकी दी कि उसे वह उसे देख लेगा।
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