अभियोजन के मुताबिक नरसिंहपुर निवासी मुंह बोले भाई हुसैन पठान ने उसे सच का सामना नामक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा था। इसका एडमिन मकसूद खान था जिसने 29 मार्च को इसे ग्रुप में जोड़ा था। बाद में मकसूद ने इसे पर्सनल ग्रुप में भी सामान्य मैसेज करना शुरू कर दिया। 7 जुलाई की रात मकसूद ने युवती के व्हाट्सएप नंबर पर उसे आई लव यू लिखा । यह देख कर पीडि़ता को अच्छा नहीं लगा और उसने 8 जुलाई को मकसूद को समझाने के लिए घर बुलाया और उसे समझाने का प्रयास किया लेकिन वह नहीं माना। 11 जुलाई की रात करीब 1 बजे मकसूद उसके घर आया और उससे प्रेम का इजहार करता रहा। शादीशुदा होने के बाद भी शादी के लिए दबाव बनाता रहा। 15 अगस्त की रात करीब 11 बजे वह उसके घर आया । कमरे का दरवाजा खुला था और उसकी मां दूसरे कमरे में थी। आरोपी मकसूद ने उससे छेड़छाड़ की तब युवती के चिल्लाने पर मकसूद खान ने धमकी दी और कहा कि उसे बाहर छोड़कर आए। धमकी के कारण उसे बाहर तक छोडऩे गई । आरोपी ने उसे धमकी दी कि उसे वह उसे देख लेगा।