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नरसिंहपुर

कुल्हाड़ी से मारपीट करने वाले को एक वर्ष का कठोर कारावास

500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया

नरसिंहपुरJan 13, 2020 / 11:06 pm

abishankar nagaich

court news

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नरसिंहपुर. कुल्हाड़ी से मारपीट करने वाले को कोर्ट ने एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अजय कुमार चौहान की न्यायालय ने आरोपी विष्णु नामदेव पिता नाथूराम नामदेव निवासी जनौरा थाना करेली को मारपीट के प्रकरण में भादवि की धारा 324 में 1 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अभियोजन द्वारा बताया कि फरियादी पवन पटेल ग्राम जनौरा में रहता है और ड्राईवरी करता है, 26 फरवरी 2016 को करीब 1 बजे दिन में वह अपने घर के सामने ट्राली से माटी खाली कर रहा था, उसी समय पड़ोसी विष्णु नामदेव आया और उससे कहने लगा कि मेरा फावड़ा क्यों चुराकर लाये हो । पवन ने कहा कि उसने नहीं चुराया तुम्हारे छोटे भाई हरिशंकर नामदेव ने दिया है। जिस पर विष्णु ने पवन को गालियां दी और हाथ में ली कुल्हाड़ी से मार-पीट करने लगा, जिससे पवन के सिर में दायें तरफ चोट लगी, खून निकला तभी बंसत ठाकुर आ गया जिसने झगड़ा शांत कराया, उसी समय विष्णु नामदेव ने पवन को जान से मारने की धमकी दी। रिपोर्ट पर थाना करेली में अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की पैरवी एडीपीओ इन्द्रमणि गुप्ता द्वारा की गई।

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