कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते व राव उदय प्रताप सिंह, विधायक गोविंद सिंह पटैल, संजय शर्मा एवं डॉ. कैलाश जाटव, जिला पंचायत अध्यक्ष संदीप पटैल, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के अध्यक्ष वीरेन्द्र फौजदार,कृषि उपज मंडी अध्यक्ष रविन्द्र पटैल, जनपद अध्यक्ष अनुराधा धनीराम पटैल, नपाध्यक्ष अर्चना नीरज महाराज होंगी।
कलेक्टर अभय वर्मा ने संबंधित अधिकारियों को सामूहिक विवाह कार्यक्रम सुव्यवस्थित रूप से कराने के निर्देश दिये हैं। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आरपी अहिरवार ने एसीईओ जिला पंचायत प्रभात उईके को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। इनके सहयोग के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी नरसिंहपुर को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है। ये अधिकारी संबंधित सीईओ जनपद एवं सीएमओ नगरीय निकाय से समन्वय स्थापित कर आवश्यक व्यवस्थायें करेंगे। निकायवार सहायक नोडल अधिकारी भी बनाये गये हैं।
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बाल विवाह रोकने बनाया कंट्रोल रूम
नरसिंहपुर। अक्षय तृतीया के अवसर पर बड़ी संख्या में विवाह के कार्यक्रम होते हैं। इस दौरान बाल विवाह की आशंका को देखते हुए बाल विवाह को रोकने सभी नागरिकों से अपना महत्वपूर्ण योगदान देने एवं सहयोग करने की अपील की गई है। अक्षय तृतीया के पहले गांवों में बाल विवाह नहीं करने का परामर्श देने और बाल विवाह की सूचना के लिए नरसिंहपुर में कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसका टेलीफोन नम्बर 07792. 234052 है। इसके अलावा चाइल्ड लाईन 1098,महिला हेल्पलाइन 1090 पर भी बाल विवाह की सूचना दी जा सकती है। विवाह कार्यक्रमों में सेवा देने वाले पिं्रटिंग प्रेस, हलवाई, केटरर, धर्मगुरू,बैंड वालों, ट्रांसपोर्टर और समाज के प्रमुख लोगों से अपील की गई है कि वे वर एवं वधु के उम्र संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त कर परीक्षण के पश्चात ही विवाह में अपनी सेवायें प्रदाय करें। बाल विवाह होने की दशा में उस विवाह में अपनी सेवा प्रदान नहीं करें। साथ ही इसकी सूचना जिला प्रशासन को दें। पिं्रटिंग प्रेस में मुद्रित की जा रही विवाह पत्रिका में वर वधु की विवाह योग्य विधि अनुरूप मान्य उम्र का स्पष्ट उल्लेख करने की अपील की गई है। उम्र संबंधी दस्तावेजों का परीक्षण जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल की अंकसूची, आंगनबाड़ी केन्द्र के रिकार्ड से किया जाए। इन दस्तावेजों के अभाव में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण पत्र को मान्य किया जा सकता है।
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बाल विवाह रोकने बनाया कंट्रोल रूम
नरसिंहपुर। अक्षय तृतीया के अवसर पर बड़ी संख्या में विवाह के कार्यक्रम होते हैं। इस दौरान बाल विवाह की आशंका को देखते हुए बाल विवाह को रोकने सभी नागरिकों से अपना महत्वपूर्ण योगदान देने एवं सहयोग करने की अपील की गई है। अक्षय तृतीया के पहले गांवों में बाल विवाह नहीं करने का परामर्श देने और बाल विवाह की सूचना के लिए नरसिंहपुर में कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसका टेलीफोन नम्बर 07792. 234052 है। इसके अलावा चाइल्ड लाईन 1098,महिला हेल्पलाइन 1090 पर भी बाल विवाह की सूचना दी जा सकती है। विवाह कार्यक्रमों में सेवा देने वाले पिं्रटिंग प्रेस, हलवाई, केटरर, धर्मगुरू,बैंड वालों, ट्रांसपोर्टर और समाज के प्रमुख लोगों से अपील की गई है कि वे वर एवं वधु के उम्र संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त कर परीक्षण के पश्चात ही विवाह में अपनी सेवायें प्रदाय करें। बाल विवाह होने की दशा में उस विवाह में अपनी सेवा प्रदान नहीं करें। साथ ही इसकी सूचना जिला प्रशासन को दें। पिं्रटिंग प्रेस में मुद्रित की जा रही विवाह पत्रिका में वर वधु की विवाह योग्य विधि अनुरूप मान्य उम्र का स्पष्ट उल्लेख करने की अपील की गई है। उम्र संबंधी दस्तावेजों का परीक्षण जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल की अंकसूची, आंगनबाड़ी केन्द्र के रिकार्ड से किया जाए। इन दस्तावेजों के अभाव में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण पत्र को मान्य किया जा सकता है।
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