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अब करेली का जेपी वार्ड कंटेनमेंट एरिया घोषित सभी प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित

locationनरसिंहपुरPublished: May 28, 2020 08:21:10 pm

Submitted by:

ajay khare

.कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक सक्सेना ने कोरोना पॉजीटिव मिले व्यक्ति के निवास स्थान से जेपी वार्ड करेली की व्यावहारिक सीमा क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है

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नरसिंहपुर.कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक सक्सेना ने कोरोना पॉजीटिव मिले व्यक्ति के निवास स्थान से जेपी वार्ड करेली की व्यावहारिक सीमा क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है। व्यावहारिक सीमा क्षेत्र का निर्धारण मुख्य चिकित्सा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा किया जायेगा। कलेक्टर ने कंटेनमेंट एरिया में सभी प्रकार की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया है। यह आदेश व्यापक जनहित में कोरोना संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जारी किया गया है। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। उल्लेखनीय है कि 28 मई को आईसीएमआर जबलपुर से रायल सिटी जेपी वार्ड करेली निवासी हैदराबाद से आये व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। कलेक्टर द्वारा नगर पालिका करेली के शेष सीमा क्षेत्र में टोटल लॉक डाउन कफ्र्यू घोषित किया गया है। कफ्र्यू क्षेत्र में 24 घंटे हॉस्पिटल, मेडिकल दुकान और अन्य स्वास्थ्य संबंधी सेवायें चालू रखने और सुबह 7 बजे से 10 बजे तक दूध वितरण को छोड़कर शेष अन्य समस्त गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। गौरतलब है कि इससे पहले प्रशासन ने तेंदूखेड़ा के ग्राम बिलथारी, ईश्वरपुर, नादिया को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया था।
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