महिला से मारपीट करने वाले को एक साल के सश्रम कारावास की सजा
आरोपी को कोर्ट ने एक साल के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया
नरसिंहपुर. अपने घर पर काम कर रही महिला से मारपीट के आरोपी को कोर्ट ने एक साल के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है। मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ इन्द्रमणि गुप्ता ने बताया है कि अभियोजन के अनुसार फरियादी इन्द्रा बागड़ी 10 जुलाई 2015 को अपने घर पर दरवाजे के सामने रखे खपरे उठा कर अलग कर रही थी, तभी भारत बागड़ी आया और उसे गंदी-गंदी गाली देने लगा और पास में पड़ी लकड़ी उठाकर उसके दाहिने हाथ की कलाई पर मारी , जिससे उसके हाथ में चोट आई एवं चूड़ी टूट गई तथा उसके सीने में खरोंच आई, अभियुक्त भारत ने उसे जान से मारने की धमकी दी। गीता डागौर एवं देवेन्द्र बागड़ी ने उसकी बीच-बचाव किया।
उक्त घटना की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में धारा 294, 325 एवं 506 भाग-२ भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया । विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। वेदप्रकाश सगर के न्यायालय ने आरोपी भारत पिता रोशन बागड़ी निवासी बेलापुरकर को धारा 325 भादवि में 1 वर्ष के सश्रम कारावास व 200 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया । प्रकरण की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आदित्य तिवारी के द्वारा की गई।
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