जानकारी के अनुसार बीते दिनों से उन बंदूकधारियों के हथियार लाइसेंस रिन्यूवल कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। जिनकी अवधि 31 दिसंबर तक समाप्त हो रही है। नियम के दायरे में जिले के करीब 300 से अधिक बंदूकधारी ऐसे आ रहे हैं। जिनके पास वर्षों पुरानी भरमार (टोपीदार) बंदूकों के लाइसेंस हैं। इन बंदूकों पर भी करीब 2500 रुपए का शुल्क देकर पंजीयन कराना होगा। जबकि 50 साल पहले इन बंदूकों की कीमत ३०० से 1000 रुपए थी। फिलहाल ऐसी बंदूकें बिकना और बनाना बंद हो चुकी हैं। लेकिन इनके मालिक रिन्यूवल फीस के ज्यादा लगने के चलते उन्हें वापस करने के लिए जुटे गए हैं।
जरूरत न होने पर इन लोगों ने जमा की बंदूकें
कलेक्ट्रेट की लाइसेंस शाखा में कार्यरत कर्मचारियों का मानना है कि पुराने हथियार होने की वजह से लाइसेंसधारी अब इनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। सबसे अधिक समस्या भरमार बंदूक में हो रही है। इसके कारण जरूरत न होने पर लोगों ने लाइसेंस सरेंडर करने आवेदन दिया है।
नवीनीकरण के लिए पुलिस रिपोर्ट अनिवार्य
शस्त्र लायसेंस नवीनीकरण के लिए लायसेंसी की पुलिस रिपोर्ट लिया जाना अनिवार्य है। लोक सेवा केन्द्रों में नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किये जा रहे हैं। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने लोक सेवा केन्द्र गोटेगांव, नरसिंहपुर, करेली, गाडरवारा, बाबईचीचली, सांईखेड़ा, चांवरपाठा व तेंदूखेड़ा के संचालकों को निर्देश दिये हैं कि शस्त्र लायसेंस नवीनीकरण के आवेदन निर्धारित प्रारूप में प्राप्त किये जाएंं। आवेदन के साथ लायसेंसी की पुलिस रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में संलग्न हो।
यह लग रही है अभी फीस
हथियार नवीनीकरण स्टाम्प फीस
टोपीदार बंदूक 1500 1000
12 बोर बंदूक 1500 1000
315 बोर रायफल 1500 1000
पिस्टल-रिवाल्वर 1500 2000