मतदान के लिए फोटो परिचय पत्र लेकर पहुंचे मतदाता
इस बार मतदाता केवल मतदाता पर्ची के आधार पर वोट नहीं दे सकेंगे। मतदाता को मतदान के समय अपनी पहचान के लिए मतदाता परिचय पत्र- इपिक या अन्य 11 दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज बताना होगा। इन दस्तावेजों में उनमें मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लायसेंस, केन्द्र, राज्य, सार्वजनिक उपक्रम एवं पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के सर्विस पहचान पत्र, फोटो सहित बैंक, डाकघर द्वारा जारी पासबुक, पैन कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड एवं स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉबकार्ड, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र और आधार कार्ड शामिल हैं। मतदाता इन 12 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज अपनी पहचान के लिए प्रस्तुत कर सकता है। फोटो वोटर स्लिप-मतदाता पर्ची का उपयोग केवल जानकारी व मार्गदर्शन के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग पहचान प्रमाण पत्र के रूप में नहीं किया जा सकेगा। मतदाता की पहचान के लिए शामिल दस्तावेजों में राशन कार्ड को मान्य नहीं किया गया है। मतदाता अपनी पहचान के लिए राशन कार्ड का उपयोग मतदान के समय नहीं कर सकेंगे।