नरसिंहपुर

मंडला संसदीय क्षेत्र के लिए गोटेगांव विधानसभा के 267 मतदान केन्द्रों में आज होगा मतदान

मतदान केन्द्रों के लिए रवाना हुए मतदान दल, ढोल बजाकर मतदान दलों को किया रवाना, आज मतदाता निभाएंगे मतदान का वादा
 

नरसिंहपुरApr 28, 2019 / 10:56 pm

abishankar nagaich

polling party

नरसिंहपुर. लोकसभा निर्वाचन के लिए मंडला संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत जिले का एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र गोटेगांव आता है। गोटेगांव में 29 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होना है। गोटेगांव विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के 267 मतदान केन्द्रों पर 2 लाख 2 हजार 57 मतदाता 29 अप्रैल को मतदान कर सकेंगे। इन मतदाताओं में एक लाख 5 हजार 90 पुरूष एवं 96 हजार 966 महिला व एक अन्य मतदाता शामिल हैं। रविवार को मतदान दल मतदान सामग्री लेकर जिले के गोटेगांव विधानसभा क्षेत्र के मतदान केन्द्रों के लिए रवाना हुए। मतदान दल उत्साह और उत्सव के माहौल में रवाना हुए। मतदान सामग्री वितरण स्थल पर सुबह से ही धीमे-धीमे सुमधुर संगीत बज रहा था। यहां ढोल बजाकर मतदान दलों का स्वागत किया गया। साथ ही मतदान दलों के सदस्यों को तिलक लगाकर मतदान केन्द्रों के लिए रवाना किया गया।
मतदान दलों को उनकी टेबिल पर ही मतदान सामग्री प्रदान की गई। प्रत्येक मतदान दल के लिए एक टेबिल और चार कुर्सी लगाई गई थी। संवेदनशील मतदान केन्द्र हेतु अतिरिक्त टेबिल व कुर्सी लगाई गई थी। सेक्टर अधिकारीए माइक्रो आब्जर्वर व सुरक्षा कर्मी भी मतदान दल की टेबिल के समीप मौजूद थे। मतदान सामग्री वितरण एवं वापसी स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये। मंडी प्रांगण में पूछताछ काउंटर, मतदान केन्द्रों की सूची का प्रदर्शन, सामग्री एवं ईवीएम वितरण काउंटर, सूक्ष्म प्रेक्षक, कैमरामेन, रिजर्व मतदान दल, पुलिस बल, आरक्षित सामग्री के लिए अलग-अलग काउंटर बनाये गये। यहां मेडिकल टीम की व्यवस्था भी की गई। इस अवसर पर निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक दिलीप बालकृष्ण गावड़े, कलेक्टर दीपक सक्सेना, पुलिस अधीक्षक डॉ गुरकरन सिंह सहित आला अधिकारी मौजूद रहे।
समाधान के लिए बनाया विशेष काउंटर
मतदान सामग्री वितरण केन्द्र पर ईवीएम के उपयोग, संचालन के संबंध में मतदान कार्मिकों की सहायता और उनके प्रश्नों का समाधान करने के लिए विशेष काउंटर बनाया गया। ईवीएम व वीवीपैट से संबंधित प्रश्नों के जबाव देने के लिए मास्टर ट्रेनरों को भी नियुक्त किया गया। मतदान दलों को कोई परेशानी न हो और उनके मार्गदर्शन के लिए प्रत्येक 25 टेबिल पर मास्टर ट्रेनर को लगाया गया था।

मतदान के लिए फोटो परिचय पत्र लेकर पहुंचे मतदाता
इस बार मतदाता केवल मतदाता पर्ची के आधार पर वोट नहीं दे सकेंगे। मतदाता को मतदान के समय अपनी पहचान के लिए मतदाता परिचय पत्र- इपिक या अन्य 11 दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज बताना होगा। इन दस्तावेजों में उनमें मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लायसेंस, केन्द्र, राज्य, सार्वजनिक उपक्रम एवं पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के सर्विस पहचान पत्र, फोटो सहित बैंक, डाकघर द्वारा जारी पासबुक, पैन कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड एवं स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉबकार्ड, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र और आधार कार्ड शामिल हैं। मतदाता इन 12 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज अपनी पहचान के लिए प्रस्तुत कर सकता है। फोटो वोटर स्लिप-मतदाता पर्ची का उपयोग केवल जानकारी व मार्गदर्शन के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग पहचान प्रमाण पत्र के रूप में नहीं किया जा सकेगा। मतदाता की पहचान के लिए शामिल दस्तावेजों में राशन कार्ड को मान्य नहीं किया गया है। मतदाता अपनी पहचान के लिए राशन कार्ड का उपयोग मतदान के समय नहीं कर सकेंगे।

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