लज्जा भंग करने वाले को 3 वर्ष का कारावास
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी प्रदीप पिता चन्नूलाल चढ़ार उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम पोनिया थाना गोटेगांव को धारा 456 भादस एवं 7/8 पाक्सो अधिनियम में 3- 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया । अभियोजन के अनुसार छात्रा जिला जबलपुर की रहने वाली थी, कक्षा 9वीं में पढ़ती थी। 19 सितंबर 2018 को अपने नाना-नानी के यहां घूमने आयी थी, 20 सितंबर 2018 को रात्रि में खाना-पीना खाकर नानी एवं नाना के साथ घर के आंगन की परछी में सो रही थी। रात्रि करीब 12- 1 बजे नानी के घर के बाजू में रहने वाला आरोपी प्रदीप चढ़ार आया और बुरी नीयत से उसका दाहिना हांथ खींचा जिससे अभियोक्त्री जाग गई और चिल्लाई तो उसके नाना-नानी जाग गये। तब आरोपी प्रदीप उसका हाथ छोड़कर भाग गया। अभियोक्त्री ने अपने नाना-नानी को तथा सुबह भाई के जबलपुर से आने पर घटना की जानकारी दी। इसके बाद छात्रा ने पुलिस थाना गोटेगांव जाकर घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट कराई। आरोपी के विरुद्ध अपराध क्र. 549/18 पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को 3- 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
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