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पीडि़त छात्राओं ने दिखाई हिम्मत कोर्ट ने सुनाई आरोपियों को सजा

locationनरसिंहपुरPublished: Dec 09, 2019 09:12:12 pm

Submitted by:

ajay khare

पीडि़त छात्राओं ने इन मामलों में हिम्मत दिखाई और आरोपियों के खिलाफ पुलिस में मामले दर्ज कराए जिस पर कोर्ट ने आरोपियों को कड़ी सजा सुनाई।

Humanity is not stopping ... Rape of minor again

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नरसिंहपुर. हैदराबाद, उन्नाव सहित अन्य स्थानों पर महिलाओं के साथ हुए अपराधों को लेकर पूरे देश में लोगों में भारी आक्रोश है। यहां अदालतों ने छेड़छाड़ के मामलों में अपराधियों को कठोर दंड दिया । खास बात यह थी कि पीडि़त छात्राओं ने इन मामलों में हिम्मत दिखाई और आरोपियों के खिलाफ पुलिस में मामले दर्ज कराए जिस पर कोर्ट ने आरोपियों को कड़ी सजा सुनाई।
केस-१
आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास
नरसिंहपुर। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने छात्रा से बलात्कार के प्रयास के आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। कोर्ट ने तीरथ पटेल पिता नारायण पटेल उम्र 21 वर्ष निवासी देवरीकला थाना गोटेगांव को धारा भादवि की धारा 363 में 7 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000 रुपये के जुर्माना तथा 506(भाग-2) में 2 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000 रुपये जुर्माना तथा 11(पअ)/12 में 3 वर्ष के कठोर कारावास तथा 1000 रुपये जुर्माना एवं 3(ए)/4 लैंअ से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2000 रुपए के जुर्माने से दण्डित किया। पीडि़ता 12 वीं में पढ़ती थी उसके गांव का आरोपी तीरथ पटेल उस पर बुरी नीयत रखता था स्कूल आते-जाते वक्त उसका पीछा करता था पीडि़ता ने उक्त बात अपनी मां को बताई, मां ने आरोपी को पीछा करने से मना किया आरोपी 20 अगस्त 2017 को रात्रि 9.30 बजे पीडि़ता के घर पहुंचा। उसकी मां पूजा कर रही थी, और वह घर से बाहर बने शौचालय गई थी तब आरोपी उसका मुंह दबाकर पास के खेत में बने राजपाल दुबे के कच्चे मकान में ले गया पीडि़ता ने मकान में लगे बल्ब की रोशनी में देखा तो वह आरोपी तीरथ पटेल था। आरोपी न उसका मुंह दबाकर रखा, इसलिए वह अपने बचाव के लिए आवाज नहीं लगा पाई। आरोपी ने वहां से जाते-जाते किसी को कुछ बताने पर पीडि़ता एवं उसके परिवार के सभी लोगों को जान से खत्म करने की धमकी दी। पीडि़ता के घर न पहुंचने पर उसकी मां एवं भाई ढूंढ़ते हुए खेत आये और उसे उठा कर घर ले गये तब पीडि़ता ने अपनी मां एवं भाई को पूरी बात बताई। घटना में पीडि़ता को दाहिने हाथ की कोहनी में हल्की खरोंच एवं बायें कन्धे पर मूंधी चोट आयी। पीडि़ता की मौखिक रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजन के तर्कों के आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध किया गया।
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केस-२
नाबालिग की लज्जा का अनादरण करने वाले को कारावास
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी आसिफ उर्फ राजा पिता शकील अहमद उम्र 22 वर्ष निवासी नरसिंह वार्ड करेली को धारा 11(प)/12 एवं 11(पअ)/12 पाक्सो अधिनियम में 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास से दंडित किया । प्रकरण के अनुसार अभियोक्त्री कक्षा 12वीं कामर्स से पढ़ाई कर रही थी। जब वह स्कूल जाती थी तो उसके घर के पास ही रहने वाला राजा जिसका असली नाम आसिफ कुरैशी है, उसके पीछे आकर कभी शीटी बजा के कभी गाना गाकर स्कूल तक पीछा करता था। यह बात उसने अपने घर में बताई थी। माता-पिता के साथ थाने जाकर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिसके आधार पर थाना करेली ने अपराध 615/17 पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में विचारण हेतु पेश किया। अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजन अधिकारी विनोद परोहा द्वारा की गई।
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केस -३
लज्जा भंग करने वाले को 3 वर्ष का कारावास
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी प्रदीप पिता चन्नूलाल चढ़ार उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम पोनिया थाना गोटेगांव को धारा 456 भादस एवं 7/8 पाक्सो अधिनियम में 3- 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया । अभियोजन के अनुसार छात्रा जिला जबलपुर की रहने वाली थी, कक्षा 9वीं में पढ़ती थी। 19 सितंबर 2018 को अपने नाना-नानी के यहां घूमने आयी थी, 20 सितंबर 2018 को रात्रि में खाना-पीना खाकर नानी एवं नाना के साथ घर के आंगन की परछी में सो रही थी। रात्रि करीब 12- 1 बजे नानी के घर के बाजू में रहने वाला आरोपी प्रदीप चढ़ार आया और बुरी नीयत से उसका दाहिना हांथ खींचा जिससे अभियोक्त्री जाग गई और चिल्लाई तो उसके नाना-नानी जाग गये। तब आरोपी प्रदीप उसका हाथ छोड़कर भाग गया। अभियोक्त्री ने अपने नाना-नानी को तथा सुबह भाई के जबलपुर से आने पर घटना की जानकारी दी। इसके बाद छात्रा ने पुलिस थाना गोटेगांव जाकर घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट कराई। आरोपी के विरुद्ध अपराध क्र. 549/18 पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को 3- 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
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