कलेक्टर वेद प्रकाश ने जारी नए आदेशा में कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर स्थित चाय, पान, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू आदि का विक्रय शासन के प्रावधान के अनुसार किया जा सकता है। हालांकि दुकानदार और ग्राहक दोनों के लिए मास्क पहनना, देह की दूरी का पालन करना व साफ- सफाई का ध्यान रखना अनिवार्य होगा। साथ ही पान- गुटखा खाकर सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर प्रतिबंध यथावत रहेगा।
वहीं एसडीएम महेश कुमार बमनहा ने सभी व्यापारियों से अपील की है कि वे अपनी सभी व्यावसायिक गतिविधियां प्रातः 10 बजे से शाम 7 बजे तक ही संचालित करें। उन्होंने व्यापारियों से अनुरोध किया है कि वे जिले में कोरोना संक्रमण को रोकने में सहयोग करें।