नरसिंहपुर

धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी, होटल, धर्मशाला में रुकने वालों की देनी होगी जानकारी

धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया है

नरसिंहपुरApr 27, 2019 / 09:06 pm

ajay khare

court decision

 
नरसिंहपुर. संसदीय क्षेत्र मंडला के अंतर्गत जिले के विधानसभा क्षेत्र गोटेगांव में 29 अप्रैल को मतदान होना है। चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए शांतिपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न कराने के मद्देनजर जनसामान्य के हित, जानमाल की सुरक्षा और लोक शांति बनाये रखने के उद्देश्य से जिला दंडाधिकारी दीपक सक्सेना ने जिले के गोटेगांव विधानसभा क्षेत्र की सीमाओं के भीतर दंड प्रक्रिया संहिता 1873 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया है। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं अन्य प्रचलित विधियों के अधीन दंडनीय होगा।
इस सिलसिले में जारी आदेश में कहा गया है कि 27 अप्रैल को शाम 6 बजे के पश्चात कोई बाहरी व्यक्ति विधानसभा क्षेत्र गोटेगांव की सीमा के भीतर प्रवेश कर किसी होटल, धर्मशाला, सराय, लाज, अतिथि गृह या किसी भवन मालिक के मकान आदि में ठहरता है तो इनके मालिक ् संचालक को उस व्यक्ति के नाम पते आने के उद्देश्य आदि की विस्तृत जानकारी तत्काल संबंधित पुलिस थाना में देना होगी। अतिथि गृह धर्मशाला आदि के प्रबंधक यह सूचित करेंगे कि इनका उपयोग राजनैतिक दलों या अभ्यर्थियों द्वारा किसी भी तरह से मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए नहीं किया जा रहा है। यह प्रतिबंध 30 अप्रैल को प्रात: 7 बजे तक लागू रहेगा।
इसी तरह ऐसे सभी कार्यकर्ता जो किसी अभ्यर्थी या राजनैतिक दल के प्रचार प्रसार अभियान के लिए आये हैं और उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं है वे सभी निर्वाचन क्षेत्र को 27 अप्रैल की शाम 6 बजे के पहले तुरंत छोड़ दें। यह प्रतिबंध राजनैतिक दल के उस पदाधिकारी पर लागू नहीं होगा जो राज्य का प्रभारी है। ऐसे पदाधिकारी की आवाजाही सामान्य रूप से अपने पार्टी कार्यालय एवं उनके ठहरने के स्थान के बीच सीमित रहेगी। यह प्रतिबंध 30 अप्रैल को प्रात: 7 बजे तक लागू रहेगा। अभ्यर्थी राजनैतिक दल या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मतदाताओं का मनोरंजन करने के लिए कोई भी सामुदायिक रसोई घर की व्यवस्था नहीं करेगा। यह प्रतिबंध 27 अप्रैल की शाम 6 बजे से 30 अप्रैल को प्रात: 7 बजे तक लागू रहेगा।
 

 
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