scriptरेत खनिज के अवैध उत्खनन व परिवहन पर 2 डम्फर जब्त, 2.76 लाख का अर्थदंड | Seized 2 Dumfar on illegal mining and transport of sand mineral, 2.76 | Patrika News

रेत खनिज के अवैध उत्खनन व परिवहन पर 2 डम्फर जब्त, 2.76 लाख का अर्थदंड

locationनरसिंहपुरPublished: May 03, 2019 09:16:35 pm

Submitted by:

ajay khare

कलेक्टर दीपक सक्सेना की कोर्ट ने रेत खनिज के अवैध उत्खनन व परिवहन के 2 प्रकरणों में मध्यप्रदेश रेत नियम 2018 के तहत जब्तशुदा डम्फर वाहनों को मय रेत खनिज के शासन के पक्ष में राजसात करने के आदेश जारी किये हैं। इन प्रकरणों में 23 घन मीटर रेत राजसात की गई है

कलेक्टर ने जारी किये आदेश अर्थदंड भी लगाया

कलेक्टर ने जारी किये आदेश अर्थदंड भी लगाया

नरसिंहपुर. नर्मदा एवं अन्य नदियों की पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षा करने, शासन को होने वाली आर्थिक क्षति एवं खनिजों के अवैध उत्खनन व परिवहन को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से कलेक्टर दीपक सक्सेना की कोर्ट ने रेत खनिज के अवैध उत्खनन व परिवहन के 2 प्रकरणों में मध्यप्रदेश रेत नियम 2018 के तहत जब्तशुदा डम्फर वाहनों को मय रेत खनिज के शासन के पक्ष में राजसात करने के आदेश जारी किये हैं। इन प्रकरणों में 23 घन मीटर रेत राजसात की गई है। साथ ही दो लाख 76 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। इस अर्थदंड में पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में दंड की राशि भी शामिल है।
जारी आदेशों के अनुसार डम्फर वाहन क्रमांक एमपी 15 जी 3522 और एमपी 49 जी 0620 को मय रेत खनिज के राजसात किया गया है। साथ ही अनावेदकों के विरूद्ध मप्र रेत नियम 2018 के प्रावधानों के अनुसार उक्त वाहनों पर नियमानुसार अर्थदंड एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति की राशि भी अधिरोपित की गई है। अखिलेश पिता लक्ष्मण यादव प्रेमखेड़ा जिला सागर निवासी के डम्फर वाहन एमपी 15 जी 3522 के मामले में जब्तशुदा वाहन एवं 13 घन मीटर रेत राजसात करने का आदेश दिया है। साथ ही 78 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया है और इस जुर्माने के बराबर 78 हजार रूपये की राशि का अतिरिक्त दंड पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में भी अधिरोपित किया है। इस तरह इस प्रकरण में कुल एक लाख 56 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया गया है।
वाहन मालिक शफीक खान पिता शब्बीर खान करेली जिला नरसिंहपुर निवासी तथा वाहन चालक काशीराम मेहरा बम्होरी आमगांव जिला नरसिंहपुर निवासी के डम्फर वाहन एमपी 49 जी 0620 के मामले में जब्तशुदा वाहन एवं 10 घन मीटर रेत राजसात करने का आदेश दिया है। साथ ही 60 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया है और इस जुर्माने के बराबर 60 हजार रूपये की राशि का अतिरिक्त दंड पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में भी अधिरोपित किया है। इस तरह इस प्रकरण में कुल एक लाख 20 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया गया है।
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