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स्मैक विक्रेता को दो साल के सश्रम कारावास की सजा

locationनरसिंहपुरPublished: Jul 11, 2019 08:21:44 pm

Submitted by:

ajay khare

विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस संजय गुप्ता ने विशेष प्रकरण क्रमांक 14/13में आरोपी कोक सिंह आत्मज कढ़ोरी लाल पटेल निवासी मगरधा शेर को धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में दो वर्ष सश्रम कारावास एवं 10000 केअर्थदंड से दंडित किया है

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नरसिंहपुर. विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस संजय गुप्ता ने विशेष प्रकरण क्रमांक 14/13में आरोपी कोक सिंह आत्मज कढ़ोरी लाल पटेल निवासी मगरधा शेर को धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में दो वर्ष सश्रम कारावास एवं 10000 केअर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार पुलिस थाना ठेमी को मुखबिर साथ सूचना प्राप्त हुई थी कि आरोपी अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी 49 पी 5548 से सहजपुर नहर के किनारे अवैध मादक पदार्थ स्मैक के विक्रय के लिए किसी ग्राहक का इंतजार कर रहा है ।पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा और उसकी पेंट की जेब से 15 ग्राम स्मैक बरामद की । घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना ठेमी में दर्ज कराई गई और आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 437 / 2013 पंजीबद्ध किया गया। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए चित्रांश विष्णु श्रीवास्तव लोक अभियोजक ने न्यायालय के समक्ष 11 अभियोजन साक्षियों का परीक्षण कराया और एफएसएल की रिपोर्ट प्रस्तुत की ।लोक अभियोजक के तर्कों से सहमत होकर तथा प्रकरण में आई साक्ष्य के आधार पर माननीय न्यायालय ने उक्त दंड आदेश पारित किया।

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