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317 स्कूलों में 3615 सीटें, 1577 का पंजीयन, सत्यापन सिर्फ 100

locationनरसिंहपुरPublished: May 21, 2019 09:24:17 pm

Submitted by:

abishankar nagaich

आरटीइ के तहत प्रवेश के लिए फार्म भरने में प्रदेशभर में जिला चौथा स्थान पर, अभिभावकों के सत्यापन न कराने से अफसरों की बढ़ी चिंता, जानकारी के अभाव में नहीं पहुंच रहे लोग

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नरसिंहपुर. शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में अपने बच्चों के प्रवेश में अभिभावक रुचि नहीं ले रहे हैं। आरटीई में आ रहे कम आवेदनों ने अधिकारियों की चिंता भी बढ़ा दी है। हैरानी की बात तो यह है कि जिले के करीब डेढ़ हजार अभिभावकों ने अपने बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए पंजीयन तो कराया है लेकिन सत्यापन मात्र एक सैकड़ा ने ही कराया। सत्यापन न होने की स्थिति में पंजीयन के बाद भी बच्चा लॉटरी में शामिल न हो सकेगा और वह प्रवेश से वंचित हो जाएगा। बताया जा रहा है कि इस बार सत्यापन की प्रक्रिया लॉटरी से पहले होने के कारण अभिभावकों में जानकारी का अभाव है।
जानकारी के अनुसार आरटीइ के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए पंजीयन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खुलने के 22 दिनों में जिले के 317 स्कूलों की 4087 सीटों के लिए अब तक सिर्फ 1577 पंजीयन हुए हैं वहीं सत्यापन सिर्फ 100 बच्चों के पालकों नहीं कराया है। प्रदेश में 41 प्रतिशत फार्म भारने के साथ नरङ्क्षसहपुर जिला चौथे नंबर पर है फिर भी 2038 सीटों पर अभी तक फार्म नहीं भराएं हैं। जबकि प्रदेश में पहले स्थान बुरहानपुर, दूसरे पर बैतूल तथा तीसरे स्थान पर जबलुपर जिला है। जानकारी के अनुसार राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के निर्देशानुसार 30 अप्रैल से 29 मई तक पालकों द्वारा निशुल्क प्रवेश हेतु ऑनलाइन फार्म भरे जाना है। फार्म भरने के उपरांत सत्यापन प्रपत्र लेकर निकट जन शिक्षा केन्द्र, संकुल प्राचार्य के कार्यालय में उपस्थित होकर दस्तावेजों का सत्यापन कराया जाना है। प्राचार्य द्वारा पात्र एवं अपात्र किए गए बच्चों का सत्यापन प्रपत्र विकासखंड स्त्रोत समन्वयक को भेजा जाकर विकासखंड स्त्रोत समन्वयक द्वारा उक्त बच्चों की पोर्टल पर एंट्री की जाना है।

सत्यापन नहीं तो अपात्र हो जाएंगे बच्चे
जानकारी के अनुसार 12 जून को राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल से पोर्टल पर दर्ज पात्र बच्चों में से रेंडम पद्धति से ऑनलाइन लाटरी निकाली जाएगी। जिसके माध्यम से बच्चों को उनके घर के नजदीक स्कूलों में प्राथमिकता दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन के दौरान दिए गए मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जाएगी। बताया गया है कि लॉटरी में सिर्फ वे ही बच्चे शामिल हो सकेंगे। जिनका सत्यापन प्राचार्य द्वारा कर विकासखंड स्त्रोत समन्वयक द्वारा पोर्टल पर एंट्री की जांच की हो। जो बच्चे सत्यापन में उपस्थित नहीं होंगे उन्हें ऑनलाइन लाटरी में शामिल होने की पात्रता नहीं होगी।

प्राइवेट स्कूल करेंगे आधार का सत्यापन
विद्यार्थियों के प्रवेश की प्रक्रिया के दौरान ही प्राइवेट स्कूल अपने संस्थान में प्रवेशित बच्चों की सूची पोर्टल पर अपलोड करेंगे। आधार सत्यापन भी उसी समय किया जाएगा, ताकि निशुल्क प्रवेशित बच्चों की फीस में परेशानी न हो। ऑनलाइन आवेदन करते समय अभिभावकों के पास बीपीएल कार्ड, आधार नंबर, समग्र आईडी, जन्म प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है।

इनका कहना है
आरटीइ के तहत प्रवेश के लिए आवेदन कराने में जिला प्रदेश में चौथे स्थान पर है। यह बात सही है कि अभिभावक सत्यापन में रूचि नहीं ले रहे हैं । सत्यापन न होने से बच्चा अपात्र हो जाएगा। अभिभावकों को सत्यापन करवाने की जानकारी लगातार दी जा रही है।
योगेश गुप्ता, नोडल अधिकारी आरटीइ, जिला शिक्षा केन्द्र
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