सेंट्रल जेल के प्रतीक्षालय को बनाया जाएगा अस्थायी जेल
नरसिंहपुरPublished: Aug 06, 2020 08:07:02 pm
अधीक्षक केंद्रीय जेल नरसिंहपुर के प्रस्ताव के अनुसार जिला दण्डाधिकारी ने जेल परिसर में नव निर्मित प्रतीक्षालय भवन में जो कि जेल भवन से पूरी तरह पृथक है को अस्थाई जेल के लिए अनुमति प्रदान की है।
नरसिंहपुर. अधीक्षक केंद्रीय जेल नरसिंहपुर के प्रस्ताव के अनुसार जिला दण्डाधिकारी ने जेल परिसर में नव निर्मित प्रतीक्षालय भवन में जो कि जेल भवन से पूरी तरह पृथक है को अस्थाई जेल के लिए अनुमति प्रदान की है। इस अस्थाई कारागार में बंदियों की सुरक्षा, साफ. सफाई, भोजन आदि का उत्तरदायित्व जेल अधीक्षक का होगा। नियमानुसार आवश्यकता होने पर पुलिस अधीक्षक आवश्यक सुरक्षा बल उपलब्ध कराएंगे। उल्लेखनीय है कि मप्र शासन के जेल विभाग द्वारा कोरोना महामारी कोविड 19 के संक्रमण को जेलों में फैलने से रोकने की दृष्टि से संक्रमित बंदियों को पृथक रखने के संबंध में प्राप्त निर्देशों के सिलसिले में जिला दण्डाधिकारी द्वारा उक्त आदेश जारी किया है।
जिले में 4 नए कंटेनमेंट एरिया घोषित, 1१ किए खत्म
नरसिंहपुर. जिला दंडाधिकारी ने ४ नए कंटेनमेंट एरिया घोषित किए हैं जबकि ११ समाप्त किए हैं।
नरसिंहपुर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी शंकराचार्य वार्ड क्रमांक 22 एवं संजय वार्ड क्रमांक 6, करेली के लक्ष्मी नारायण वार्ड नामदेव गली और इसी वार्ड में मेन रोड जय ज्वाला मार्ग के संक्रमित क्षेत्र के आंशिक भाग में निवासरत कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों के घरों से व्यवहारिक दूरी के क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है। इन 4 स्थानों पर कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने पर यहां कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। दूसरी ओर जिले में 1१ स्थानों का कंटेनमेंट एरिया समाप्त किया गया है। जिला दंडाधिकारी ने नगर पालिका क्षेत्र नरसिंहपुर के राम वार्ड की आनंद नगर कॉलोनी, मुशरान वार्ड क्रमांक 12, जेल लाइन, कामथ वार्ड क्रमांक 21,किसानी वार्ड क्रमांक 7, नेहरू वार्ड, निरंजन वार्ड क्रमांक 3 आदर्श नगर कॉलोनी खैरीनाका, रानी अवंती बाई वार्ड क्रमांक 28 धनारे कॉलोनी गली नंबर 6 एवं गयादत्त वार्ड आईडीबीआई बैंक के पीछे मंडी रोड और गोटेगांव तहसील के ग्राम बम्हनी एवं परसवाड़ा में पूर्व में घोषित कंटेनमेंट एरिया को समाप्त कर दिया है। गाडरवारा तहसील के नयागांव में पूर्व में घोषित कंटेनमेंट एरिया को समाप्त कर दिया है। इस स्थान पर अब कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं होने के कारण कंटेनमेंट एरिया को समाप्त करने का आदेश जारी किया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के प्रस्ताव पर जिला दंडाधिकारी ने उक्त स्थानों के कंटेनमेंट एरिया को समाप्त करने का आदेश जारी किया है।