एक को तीन माह दूसरे को न्यायालय उठने तक की सजा
नरसिंहपुरPublished: Apr 04, 2018 04:02:59 pm
मारपीट के दो अलग-अलग मामलों में कोर्ट ने सुनाई सजा
नरसिंहपुर। मारपीट के दो अलग-अलग मामलों में कोर्ट ने एक आरोपी को तीन माह की और दूसरे को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार 13 नवंबर 2013 को फरियादी कन्छेदीलाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी की दिन में 1.30 बजे सब्जी की दुकान पर बैठा था, तभी सुजवारा का विनोद काछी आया और मां-बहन की गंदी गाली देकर सूखी मिर्ची पिसी हुई आंख में डाल दी तथा लाठी से मारपीट की जिससे बायें हाथ की भुजा में चोट आई।
इस सूचना पर थाना गाडरवारा में अपराध क्रमांक 989/13 धारा 294, 323, 324 भा.द.वि. का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय जेएमएफसी गाडरवारा में प्रकरण क्रमांक 2453/13 पर प्रस्तुत किया गया।
जेएमएफसी उर्मिला यादव ने आरोपी को धारा 323 में 03 माह एवं धारा 324 में 03 माह का कारावास से दण्डित किया है।
न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1,000 रूपये का अर्थदण्ड
दूसरे मामले में अभियोजन के अनुसार 22 जुलाई 2015 को फरियादी प्रशांत विश्नोई ने रिपोर्ट दर्ज कराई की थी कि दोपहर एक बजे जब वह दुकान पर था तभी सोहेल राजपूत दुकान पर आया तथा मां-बहन की गंदी गाली देने लगा। मना करने पर े मार-पीट की तथा पुरानी टीवी को लात मारकर गिरा दिया जिससे टीवी की बॉडी टूट गई। थाना गाडरवारा में अपराध क्रमांक 583/15 धारा 294, 323, 427 भा.द.वि. का प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया। विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय जेएमएफसी गाडरवारा में प्रक. क्र. 1304/15 पर प्रस्तुत किया गया। जेएमएफसी उर्मिला यादव ने आरोपी को धारा 323 भादवि में दोषी पाकर न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया तथा 500 रूपये प्रतिकर की राशि फरियादी को अपील अवधि पश्चात् देने का आदेश पारित किया । विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय जेएमएफसी गाडरवारा में प्रक. क्र. 1304/15 पर प्रस्तुत किया गया। जेएमएफसी उर्मिला यादव ने आरोपी को धारा 323 भादवि में दोषी पाकर न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया तथा 500 रूपये प्रतिकर की राशि फरियादी को अपील अवधि पश्चात् देने का आदेश पारित किया ।
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