नरसिंहपुर

महिला को थप्पड़ मारने पर तीन माह का सश्रम कारावास

पुरानी रंजिश को लेकर महिला का हाथ पकड़ कर उसे थप्पड़ मारने वाले आरोपी मोहन को कोर्ट ने तीन माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है

नरसिंहपुरAug 06, 2019 / 12:29 pm

ajay khare

इलाहाबाद हाईकोर्ट

नरसिंहपुर. पुरानी रंजिश को लेकर महिला का हाथ पकड़ कर उसे थप्पड़ मारने वाले आरोपी मोहन को कोर्ट ने तीन माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को 1000 रुपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया है।अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ इन्द्रमणि गुप्ता ने बताया है कि एक सितंबर २०१७ को हल्की बाई अहिरवार सुबह 8 बजे अपने घर से धरम पटवा के यहां मजदूरी करने जा रही थी । जैसे ही मोहन अहिरवार के घर के सामने पहुंची तो मोहन ने उसका रास्ता रोक लिया और उसके पति से पुरानी रंजिश के चलते उसे अश्लील गालियां देने लगा और उसे मारने दौड़ा । उसका बायां हाथ पकडक़र थप्पड़ व मुक्के से मारपीट की और धमकी दी कि यदि इस रास्ते से दोबारा गुजरी तो हाथ पैर अलग कर दूंगा।
महिला की रिपोर्ट पर थाना चीचली में अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । श्वेता श्रीवास्तव की न्यायालय ने आरोपी मोहन अहिरवार आत्मज भगवत अहिरवार निवासी बारवडा थाना चीचली को धारा 323 भादवि में तीन माह के सश्रम कारावास की सजा एवं 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया । प्रकरण की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनिल चौधरी द्वारा की गई ।

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