महिला की रिपोर्ट पर थाना चीचली में अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । श्वेता श्रीवास्तव की न्यायालय ने आरोपी मोहन अहिरवार आत्मज भगवत अहिरवार निवासी बारवडा थाना चीचली को धारा 323 भादवि में तीन माह के सश्रम कारावास की सजा एवं 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया । प्रकरण की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनिल चौधरी द्वारा की गई ।