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मध्यान्ह भोजन वितरण में अनियमितता पर तीन निलंबित

locationनरसिंहपुरPublished: Feb 11, 2019 09:06:58 pm

Submitted by:

ajay khare

इन सभी का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय चांवरपाठा रहेगा।

कलेक्टर ने जारी किये आदेश अर्थदंड भी लगाया

कलेक्टर ने जारी किये आदेश अर्थदंड भी लगाया

नरसिंहपुर। विकासखंड चांवरपाठा की प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला हेमरा में मध्यान्ह भोजन वितरण में अनियमितता के आरोप में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत आरपी अहिरवार ने शासकीय माध्यमिक शाला हेमरा के अध्यापक हेमंत कौरव, जनशिक्षक नेतराम पटैल और अध्यापक पोहप सिंह पटैल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। इन सभी का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय चांवरपाठा रहेगा। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। ये आदेश मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के प्रावधानों के तहत जारी किये गये हैं।
उल्लेखनीय है कि प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला हेमरा में मध्यान्ह भोजन वितरण में अनियमितता की शिकायत कलेक्टर दीपक सक्सेना को मिली थी। जिस पर शिकायत की जांच जिला परियोजना समन्वयक सर्वशिक्षा अभियान, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत चांवरपाठा एवं विकासखंड स्रोत समन्वयक जनशिक्षा केन्द्र चांवरपाठा द्वारा की गई। जांच प्रतिवेदन के अनुसार मध्यान्ह भोजन वितरण में अनियमितता पाई गई और प्रथम दृष्टया ये सभी दोषी पाये गये। फलस्वरूप इस कृत्य को गंभीर लापरवाही की श्रेणी व कत्र्तव्य के प्रति उदासीनता मानते हुए निलंबन आदेश सीईओ जिला पंचायत द्वारा जारी किया गया है।
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