मीडिया सेल प्रभारी राकेश रोशन के अनुसार अभियोक्त्री 7 मई 2017 को 05.45 बजे सायं अपने माता-पिता के साथ ट्रेन नंबर 12792 दानापुर-सिकंदराबाद एक्सप्रेस के कोच नंबर बी-3 में भूलनपुर से सिकंदराबाद यात्रा कर रही थी, यात्रा के दौरान 8 मई 2017 को अभियोक्त्री अपनी बर्थ पर सोयी थी, उसी समय आरोपी ब्रजेश ने उससे छेड़छाड़ की जिससे उसकी नींद खुल गयी। अभियोक्त्री ने देखा की उसकी बर्थ के पास एक व्यक्ति खड़ा है, जो मोबाईल चार्ज लगाने का नाटक कर करा है, अभियोक्त्री ने अपनी मम्मी को जगा कर बताया, अभियोक्त्री की मम्मी ने उस यात्री को अपनी सीट पर जाने के लिये बोला फिर अभियोक्त्री की मां ने उसके पिता को उठाकर बताया । अभियोक्त्री के पिता ने उस यात्री को डांटा नाम पूछने पर अपना नाम ब्रजेश सिंह बताया। अभियोक्त्री के पिता ने टीटीई को घटना के बारे में जानकारी दी। जिसने पुलिस को सूचना दी। अभियोक्त्री की रिपोर्ट पर थाना जीआरपी में अपराध पंजीबद्ध किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुये दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी डीपीओ विनोद परोहा द्वारा की गई।