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जिले में अनलॉक 2 की अवधि 31 जुलाई तक बढ़ाई, बंद रहेंगे शैक्षणिक संस्थान

locationनरसिंहपुरPublished: Jul 01, 2020 08:39:28 pm

Submitted by:

ajay khare

कोविड 19 वायरस से संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा जारी एडवाईजरी एवं मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग के दिशा निर्देशों के अनुरूप कलेक्टर ने जिले में 31 जुलाई तक अनलॉक 2 की अवधि को सशर्त बढ़ाया है

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नरसिंहपुर. कोविड 19 वायरस से संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा जारी एडवाईजरी एवं मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग के दिशा निर्देशों के अनुरूप कलेक्टर ने जिले में 31 जुलाई तक अनलॉक 2 की अवधि को सशर्त बढ़ाया है। कंटेनमेंट जोन में लॉक डाउन 31 जुलाई तक लागू रहेगा। समय समय पर परिस्थितियों के मद्देनजर कंटेनमेंट जोनों का निर्धारण होगा। इस जोन में निवासरत व्यक्तियों को बाहर जाना पूर्णत: वर्जित रहेगा। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति निर्धारित दर पर की जायेगी।
इन पर रहेगा प्रतिबंध
कंटेनमेंट जोनों से बाहर के क्षेत्रों में निम्नानुसार गतिविधियों को छोड़कर सभी की अनुमति होगी। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा केन्द्र की अनुमति जारी रहेगी और उसे प्रोत्साहित किया जायेगा। सिनेमा हॉल, जिम्नेजियम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, मदिरालय बार,ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल तथा इसी प्रकार के अन्य स्थान की अनुमति नहीं होगी। सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक धार्मिक समारोह तथा अन्य बड़े सम्मेलन की अनुमति नहीं होगी।
रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कफ्र्यू रहेगा
जिले में रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच लोगों की आवाजाही कड़ाई से प्रतिबंधित रहेगी। इस अवधि में कफ्र्यू रहेगा। राष्ट्रीय और राज्य के राजमार्गों पर लोगों और सामानों की आवाजाही, कार्गों की लोडिंग और अनलोडिंग तथा बसों, रेल गाडिय़ों से उतरने के बाद लोगों को अपने गंतव्य की यात्रा की अनुमति रहेगी। सभी दुकानें अब प्रात: 7 बजे से रात्रि 9.30 बजे तक खुल सकेंगी, ताकि संबंधित दुकानदार अपनी दुकान, प्रतिष्ठान को समय पर बंद करके रात्रि कफ्र्यू 10 बजे के पहले अपने अपने घर पहुंच सके।
सार्वजनिक स्थल पर ४ से ज्यादा एकत्र नहीं हो सकेंगे
सार्वजनिक स्थल पर 5 या उससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे। मृत्यु संस्कार के दौरान 20 से अधिक व्यक्ति इकठ्ठे नहीं होंगे। मृतक के कोरोना पॉजिटिव होने पर केवल 5 व्यक्तियों की अनुमति होगी। दुकानदार सामग्री का विक्रय करते समय एक एक मीटर की दूरी पर चूने की लाइन बनायेंगे। सभी क्षेत्रों में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति व रोगी, गर्भवती महिलायें और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे गाइड लाइन के अनुसार घर पर रहेंगे। केवल चिकित्सा कारणों से ही बाहर निकल सकेंगे।

थूकने पर १२०० का जुर्माना
खुले में थूकने पर 1200 रुपये का जुर्माना लगेगा। होम क्वारंटीन का पालन नहीं करने पर पहली बार 2 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा और दूसरी बार एफआईआर करते हुए इंस्टीट्यूशनल की कार्रवाई की जायेगी।
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