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बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन मामला: हरियाणा के उद्योगपति के बेटे को अदालत ने सुनाई 2 साल की कड़ी सजा

Published: Jul 15, 2017 08:50:00 pm

अदालत के फैसले पर मृतक के भाई क्षितिज चौहान ने कहा कि हम उच्च न्यायालय से अपील करेंगे कि मुकदमें से कड़ी धारा क्यों हटाई गई।

दिल्ली की एक निचली अदालत ने बहुचर्चित बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन मामले में हरियाणा के उद्योगपति के बेटे उत्सव भसीन को दो साल की कड़ी कैद और 12 लाख रुपए का जुर्माना ठोंका है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार ने 2008 के इस मामले में शनिवार को सजा पर फैसला आया।
इस मामले में गत पांच मई को भसीन को लापरवाही से मौत सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था। अदालत ने भसीन पर लगी आईपीसी की धारा 304 हटा ली थी। यह मामल 11 सितंबर 2008 का है। जहां बीएमडब्ल्यू कार चला रहे भसीन ने दक्षिण दिल्ली के मूलचंद फ्लाई ओवर पर दोपहिया को टक्कर मारी थी। जिसमें दो लोग सवार थे। 
तीस वर्षीय भसीन ने मोटर साइकिल पर सवार दो युवकों को रौंदकर मौके से फरार हो गया था। इस घटना में घायल अनुज सिंह चौहान की बाद में मृत्यु हो गई थी। दूसरा घायल एक टेलिविजन चैनल में पत्रकार था, जिसने घायल होने के बावजूद पीछा करके भसीन को पकड़वाया था। कुमार ने 12 लाख रुपए जुर्माने की राशि में से दस लाख रुपए मृतक के परिवार को और शेष दो लाख रुपए पत्रकार को देने का आदेश दिया है।
तो वहीं हादसे के समय भसीन 21 वर्ष का था और लोधी कालोनी के आईआईएलएम से बीबीए की पढ़ाई कर रहा था। मौके से फरार होने के बाद भसीन को कश्मीरी गेट के अंतरराज्यीय बस अड्डे से गिरफ्तार किया गया था। जहां से वह चंडीगढ़ भागने की फिराक में था। 
तो वहीं अदालत के फैसले पर मृतक के भाई क्षितिज चौहान ने कहा कि हम उच्च न्यायालय से अपील करेंगे कि मुकदमें से कड़ी धारा क्यों हटाई गई। हम अपील में न्यायालय से कड़ी धारा फिर से लगाने का अनुरोध करेंगे।

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