नई दिल्लीPublished: Mar 25, 2023 09:25:02 am
Shaitan Prajapat
सूरत की एक कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि मामले में दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट से सजा मिलने के बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी है। राहुल पर मानहानि से जुड़े करीब 6 मामले अभी भी चल रहे हैं। अधिकांश केसों की सुनवाई गुजरात की अदालतों में चल रही है।
अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही है। गुजरात के सूरत सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को "मोदी सरनेम" शब्द पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मानहानि मामले में दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई है। कोर्ट से सजा मिलने के बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी है। सूरत कोर्ट के फैसले और सदस्यता रद्द होने पर राहुल गांधी को विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिला है। लोकसभा सचिवालय की फैसले का आलोचना हो रही है। इस पर सफाई देते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि सिर्फ औपचारिकता बाकी थी।