ट्रांसफर-पोस्टिंग मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा केंद्र
आपको बता दें कि 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने दिल्ली सरकार को राजधानी दिल्ली में काम करने वाले अफसरों की तबादला करने यानी ट्रांसफर-पोस्टिंग के अधिकार दिए थे। उसके बाद आप के नेता खुश हो गए थे। अब केंद्र सरकार ने इसे वापस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उसने उनसे संविधान पीठ के फैसले की समीक्षा करने का अनुरोध किया है।