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दिल्ली के छात्रों को मिलेगा 10 लाख तक का शिक्षा ऋण

Published: Jun 12, 2015 03:26:00 am

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दिल्ली सरकार ने स्थानीय छात्रों को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए 10 लाख
रुपए तक का शिक्षा ऋण मुहैया कराने की योजना को बुधवार को मंजूरी दे दी।

दिल्ली सरकार ने स्थानीय छात्रों को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण मुहैया कराने की योजना को बुधवार को मंजूरी दे दी।

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने बताया कि मुख्यमंत्री केजरीवाल की अध्यक्षता में यहां हुई दिल्ली मंत्रिमंडल की बैठक में उच्च शिक्षा एवं कौशल विकास शिक्षा गारंटी योजना को मंजूरी दे दी गई।

 इस योजना के तहत ऋण लेने के लिए किसी तीसरे पक्ष की गारंटी की जरूरत नहीं होगी और प्रोसेसिंग शुल्क भी नहीं लगेगा। इसके लिए दिल्ली सरकार बैंक में गारंटर बनेगी।

सिसौदिया ने कहा कि यह सुविधा केवल दिल्ली के छात्रों को और दिल्ली में मौजूद शैक्षणिक संस्थानों में ही उपलब्ध होगी। यह ऋण सरकारी कॉलेजों और मान्यता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई के लिए छात्रों को प्रदान किया जाएगा।

 पढ़ाई पूरी करने के एक साल बाद ऋण को 15 वर्ष की अवधि तक चुकाने की सुविधा है। सरकार बैंकों द्वारा निर्धारित दर से 0.5 फीसदी कम दर पर शिक्षा ऋण दिलाएगी।

उप मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली का कोई भी छात्र 12वीं पास करने के बाद डिग्री अथवा डिप्लोमा कोर्स के लिए अगर कहीं दाखिला लेता है तो ट्यूशन और छात्रावास के शुल्क के लिए वह ऋण ले सकता है।

इसके लिए उसे बैंक के साथ-साथ दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग में भी आवेदन देना होगा। उन्होंने कहा कि आवेदन के साथ 12वीं का अंकपत्र और आवासीय प्रमाणपत्र जमा कराना होगा।
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