afspa extended in nagaland: गृह मंत्रालय ने बुधवार को एक अधिसूचना जारी कर नागालैंड में अगले 6 महीने के लिए सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम अफस्पा (AFSPA) कानून को लागू करने का फैसला लिया है।
नई दिल्ली•Mar 28, 2024 / 09:49 am•
Shivam Shukla
लोकसभा चुनाव 2024 से पहले नागालैंड में सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम अफस्पा (AFSPA) कानून को अब एक बार फिर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने राज्य के 8 जिलों और पांच जिलों के पुलिस स्टेशनों को अशांत बताते हुए यह फैसला लिया है। गृह मंत्रालय ने बुधवार यानी 27 मार्च को एक अधिसूचना जारी कर राज्य में 30 सितंबर 2024 तक कानून लागू रहने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ये मानती है कि नागालैंड के कुछ इलाकों में अभी भी अशांति है और हालात खतरनाक हैं। ऐसे में हालात से निपटने और नागरिकों की सहायता के लिए सशस्त्र सेना का इस्तेमाल जरूरी है।
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