मामले को अप्रैल में अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। याचिका में कहा गया है कि देश में विदेशी कानून फर्माें व वकीलों को अनुमति को लेकर बीसीआइ की अधिसूचना अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीसीआई बनाम एके बालाजी मामले में दिए फैसले खिलाफ है। उस फैसले में माना गया था कि विदेशी कानून फर्म या विदेशी वकील भारत में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं।