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Delhi High Court : विदेशी वकीलों को इजाजत पर बीसीआई से जवाब तलब

Delhi High Court : विदेशी कानून फर्माें व वकीलों को अनुमति को लेकर बीसीआई की अधिसूचना अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीसीआइ बनाम एके बालाजी मामले में दिए फैसले खिलाफ है

Feb 10, 2024 / 08:43 am

Anand Mani Tripathi

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Delhi High Court : दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भारत में विदेशी कानून फर्मों और वकीलों को वकालत की अनुमति देने वाली बार काउंसिल ऑफ इंडिया की पिछले साल जारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी) के सदस्य कुछ वकीलों की याचिका पर कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने बीसीआई और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।

मामले को अप्रैल में अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। याचिका में कहा गया है कि देश में विदेशी कानून फर्माें व वकीलों को अनुमति को लेकर बीसीआइ की अधिसूचना अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीसीआई बनाम एके बालाजी मामले में दिए फैसले खिलाफ है। उस फैसले में माना गया था कि विदेशी कानून फर्म या विदेशी वकील भारत में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं।

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