School Jobs Scam: दूसरे चरण के चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार को सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए सरकार के जरिए प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में 2016 स्टेट-लेवल टेस्ट के माध्यम से भर्ती हुए टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। साथ की कोर्ट ने स्कूल भर्ती घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को जांच का आदेश भी दिया है।
बता दें कि राज्य में 2016 में हुई स्कूल भर्तियों में अनियमितता देखने को मिली थी। इसके बाद याचिकाओं ने अपीलें दायर कर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। शीर्ष अदालत के आदेश पर स्कूल जॉब स्कैम केस की जांच कर रही सीबीआई ने राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) में पदों पर रहे कुछ बड़े पदाधिकारियों को गिरफ्तार भी किया था। अब इस केस में न्यायालय की तरफ एक बार फिर से सीबीआई को जांच के लिए हरी झंडी मिल गई है।
कलकत्ता एचसी के जज देबांग्सु बसाक और जस्टिस मोहम्मद शब्बर रशीदी की एक बेंच ने स्कूल में नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया रद्द करने का फैसला सुनाया। अदालत के इस फैसले से राज्य में 25,753 टीचर्स की नौकरी चली गई है। इसके अलावा अदालत ने ममता सरकार को आदेश दिया है कि छह हफ्तों के भीतर सभी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी को लौटाए।
Published on:
22 Apr 2024 12:21 pm