
Good News: हवाई जहाज में यात्रा करने वाले यात्री अब विमान के 3,000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ही वाई-फाई का इस्तेमाल कर सकेंगे। केंद्र सरकार की ओर से उड़ान और समुद्री संपर्क (संशोधन) अधिनियम के तहत जारी अधिसूचना में कहा गया कि भारतीय हवाई क्षेत्र में विमान के निर्धारित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे इंटरनेट, टैबलेट, स्मार्ट फोन और लैपटॉप का इस्तेमाल कर सकेंगे। यह नियम सभी उड़ानों पर लागू होगा।
इससे पहले 2018 में यह अनिवार्य किया गया था कि विमान में मोबाइल कम्युनिकेशन सर्विस तभी शुरू की जा सकती है, जब विमान स्थलीय मोबाइल नेटवर्क के साथ हस्तक्षेप से बचने के लिए 3,000 मीटर की न्यूनतम ऊंचाई पर पहुंच जाए। नए नियम के अनुसार इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी वाई-फाई के माध्यम से इंटरनेट सर्विस तभी उपलब्ध कराई जाएगी, जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों के इस्तेमाल की अनुमति होगी।
उड़ान के दौरान विमान के कैप्टन के पास वाई-फाई चालू या बंद करने का अधिकार होगा। वाई-फाई तब चालू होगा, जब विमान टेक स्टेबल स्पीड पर होगा। टेक-ऑफ या लैंडिंग के दौरान इसे बंद रखना होगा।
Updated on:
06 Nov 2024 11:27 am
Published on:
06 Nov 2024 08:22 am
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