14 जुलाई को हाई कोर्ट में होगी सुनवाई
दरअसल बिहार सरकार ने जाति आधारित सर्वे पर पटना हाई कोर्ट की अंतरिम रोक को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी थी। जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा, 14 जुलाई को हाई कोर्ट मामले को सुने। हाई कोर्ट ने सर्वे को प्रथमदृष्टया असंवैधानिक मानते हुए अंतरिम रोक लगाई है। इसके खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट आई थी।
हाई कोर्ट नहीं सुने तो हमारे पास आईएः सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने कुछ आपत्तियां दर्ज की हैं। बेहतर है पहले वहीं सुनवाई हो। अगर अगली तारीख में हाई कोर्ट इसे नहीं सुनता, तब हमारे सामने मामला रखें। इसके पहले बुधवार (17 मई) को जस्टिस संजय करोल ने खुद को अलग कर लेने के चलते सुनवाई नहीं हो सकी थी।
गुरुवार को जस्टिस अभय ओक और जस्टिस राजेश बिंदल की कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। जिसमें सरकार की याचिका को खारिज करते हुए कहा गया कि इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में ही हो।
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