scriptBilkis Bano Case Supreme Court Issue a Notice to Gujrat and Central Government | 'बिलकिस बानो के साथ हुआ अपराध जघन्य', दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का गुजरात और केंद्र सरकार को नोटिस | Patrika News

'बिलकिस बानो के साथ हुआ अपराध जघन्य', दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का गुजरात और केंद्र सरकार को नोटिस

locationनई दिल्लीPublished: Mar 27, 2023 08:06:09 pm

Submitted by:

Prabhanshu Ranjan

Supreme Court on Bilkis Bano Case: बिलकिस बानो केस के 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की। दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने गुजरात और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।

 

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Bilkis Bano Case Supreme Court Issue a Notice to Gujrat and Central Government

Supreme Court on Bilkis Bano Case: समय पूर्व दोषियों की रिहाई से खुद को छला हुआ महसूस कर रहीं 2002 के गुजरात दंगे की पीड़िता बिलकिस बानो को अब न्याय की उम्मीद बंधती नजर आ रही है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो केस के 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई की। जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने सुनवाई के बाद केंद्र और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है। पीठ ने मामले में शामिल पक्षों को सुनवाई की अगली तारीख तक दलीलें पूरी करने का निर्देश दिया और साथ ही राज्य सरकार को सुनवाई की अगली तारीख पर दोषियों को छूट देने से जुड़ी प्रासंगिक फाइलों के साथ तैयार रहने को कहा। पीठ ने बिलकिस बानो गैंगरेप केस और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के दोषी 11 लोगों की समय से पहले रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, इस अपराध को भयानक बताया।

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