याचिका में कहा गया है कि हाल ही में जारी किए गए सीबीएसई के सर्कुलर में सभी स्कूलों को केवल एनसीआरटी के पैनल में मौजूद प्रकाशकों द्वारा जारी किताबें खरीदने के लिए बाध्य कर दिया गया है। ऐसा करना नियमों के विरूद्ध है। याचिका में यह भी कहा गया है कि एनसीईआरटी का काम रिसर्च और ट्रेनिंग पर ध्यान देना है। स्कूली किताबों के प्रकाशन को लेकर उसके पास कोई अधिकार नहीं है।